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Showing posts from July, 2021

तीसरी लहर की आहट फिर भी नियमों की अनदेखी

खरगोन। कोरोना संक्रमण के मामले में जिला शून्य पर बना हुआ है। पर इन दिनों देखा जा रहा है कि लोगों में लापरवाही बढ़ रही है। बिना मास्क के ही पूरे शहर में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में शहर को मुसीबत में डाल सकते हैं। ठेला व्यवसायी व दुकानदारों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही ग्राहकों को भी मास्क के प्रति समझाइश नहीं दी जा रही है। जिला कोरोना संक्रमण शून्य होने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि मानो कोरोना वायरस खत्म हो गया हो। परंतु ऐसा नहीं है। जिला जरूर कोरोना मुक्त हुआ है पर कोरोना वायरस से अभी मुक्ति नहीं मिली है। इन दिनों शहर में सभी सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ देखी जा रही जा रही है। साथ ही प्रोटोकाल का पालन नहीं किया जा रहा है। गत वर्ष भी लापरवाही के कारण सितंबर में कोरोना पीक पर पहुंच गया था। 60 प्रतिशत लोग नहीं कर रहे मास्क का उपयोग शहर में करीब 60 प्रतिशत लागों ने मास्क को खूंटी पर टांग दिया है। पेट्रोल पंप पर भी कर्मचारियों से लेकर आम आदमी मास्क नहीं पहन रहा है। बसों में लगातार क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने के साथ सैनिटाइजर का उपयोग करना भूल ...

चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी को 06 माह की जेल

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि मण्डलेश्वर निवासी फरियादी राकेश राठौड घटना दिनांक 01 मार्च 2018 को अपने परिवार के साथ घर में सोया था तभी रात्री 2:30 बजे के लगभग छत से आवाज आई तो फरियादी छत पर देखने गया जहां फरियादी ने मकान बनाने के लिये लोहे के सरिये तथा कॉलम रखे हुए थे जिसे आरोपी रोहित निवासी मण्डलेश्वर इकट्ठे करके ले जाने वाला था तभी फरियादी राकेश चिल्लाया तो आरोपी रोहित उक्त सामान वही छोडकर छत से कूदकर भागा जिसे फरियादी ने पकड लिया और पुलिस थाना मण्डलेश्वर द्वारा गश्त कर रहे पुलिस जवान के सुपुर्द कर दिया। पुलिस थाना मण्डलेश्वर द्वारा आरोपी रोहित के विरूद्ध  अपराध दर्ज कर अनुसंधान किया गया अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र जेएमएफसी न्यायालय मण्डलेश्वर श्रीमती संगीता डावर मौर्य की कोर्ट में पेश किया जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए धारा 457 भादवि एवम 380 सहपाठित धारा 511 भादवि में 06 माह-06 माह के सश्रम कारावास व 300 रू.-300 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।...

अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी आकाष मालवीय पुत्र डालचंद मालवीय उम्र 22 वर्ष की भादवि की धारा 363, 366-ए, 376(2)(एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 मेें जमानत निरस्त की गई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी आकाष मालवीय द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क पीड़िता को बहलाफुसला कर अपने साथ भगा कर ले गया था और उसकेे साथ बार-बार गलत काम किया था। जिसकी रिपोर्ट थाना ग्यारसपुर में लेखबद्ध कराई गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी आकाष मालवीय की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों एवं महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए योन अपराधों को देखते हुए आरोपी आकाष मालवीय का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने...

नाबालिग के साथ अश्‍लील कृत्‍य करने वाले आरोपी को हुआ 05 वर्ष का कारावास

इंदौर। उप संचालक लोक अभियोजन श्री बी0जी0 शर्मा, इंदौर ने बताया कि दिनांक 22-07-2021 को माननीय तेरहवें अपर सत्र न्‍यायाधीश श्री मुकेश नाथ के द्वारा थाना खजराना के अपराध क्रंमाक 565/18 धारा 363, 366(क), 354 भादवि एवं 9(M)/10 पॉक्‍सों अधिनियम, 2012 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी विजय उर्फ बिज्‍जू पिता हरिओम उम्र 35 साल निवासी खजराना इंदौर को धारा 363/511 एवं धारा 354 में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 9(M)/10 पॉक्‍सों अधिनियम, 2012 में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500/- रूपए अर्थदंड से दंडित किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से कार्यवाही विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई ।  संक्षिप्‍त में घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04-07-2018 को शाम 5:30 बजे करीब अभियोक्‍त्री आयु 10 वर्ष को उसकी माता ने घर से धागा गिट्टी लेने के लिए भेजा था कुछ देर बाद लड़की भागते हुए अपनी मां के पास आई और बताया कि जब धागे की गिट्टी लेने जा रही थी तो माता के मंदिर के पास एक व्यक्ति ने जबरदस्ती पकड़ लिया और उसका सीना जोर से दबा दिया तभी वह उसे पकड़ कर ले जाने लगा इलेक्ट्रि...

व्यापारी से लूट के आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास रूपये लेने इन्दौ र से भोपाल आया था व्यावपारी

रूपये लेने इन्दौर से भोपाल आया था व्यावपारी  भोपाल। माननीय न्या यालय श्रीमती पदमा जाटव , अपर सत्र न्या याधीश भोपाल के न्यानयालय में जघन्य् सनसनीखेज  प्रकरण में लूट के अपराध में जो एक व्यालपारी के साथ की गयी थी , आरोपीगण राजकुमार प्रजापति एवं सोनू महावर को दोषी पाते हुए भारतीय दण्डी संहिता की धारा 392 के अन्तहर्गत  05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं  1-1  हजार रूपये के अर्थदंड से दंपडित किया।  उक्तद प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र  उपाधयाय  एवं  श्रीमती वर्षा कटारे   सहा. जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी।  मीडिया सेल प्रभारी जिला भोपाल , दिव्याग शुक्लाप  ने बताया कि दिनांक 28.01.2019 को शाम करीब 05 बजे फरियादी व्या पारी  इन्दौिर से भोपाल आया और हनुमानगंज एवं उसके आस पास के क्षेत्र के लगभग 20-25 व्या परियो से 7 लाख 33 हजार 120 रूपये इक्ट्ठा  करके अपने साथी के साथ उसकी जूपीटर स्कूाटी एम.पी. 04 एस जेड 3795 पर बैठकर शिखा पैलेस के पास से बस स्टै ड हलालपुरा जा रहा था उसके बांये कंधे प...

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 01 वर्ष का सश्रम कारावास

विदिषा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश श्रीमति माया विश्वलाल ने आरोपी जगन्नाथ सिंह पुत्र खूब सिंह उम्र-22 वर्ष, निवासी-टपरा सुमेर थाना गुलाबगंज जिला विदिशा को भादवि की धारा 354(क)(1)(1) भादवि में 01 वर्ष की सजा एवं 1000/- रूपये जुर्माना, 323 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/-रूपये जुर्माना एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(11) में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/-रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। उक्त मामले में डीडीपी/विशेष लोक अभियोजक आई.पी. मिश्रा द्वारा मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा उनके साक्ष्य से न्यायालय ने सहमति जताई। घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 28.05.2013 को रात करीब 09ः00 बजे पीड़िता खाना खाकर अपने घर के आंगन में सो रही थी एवं उसका पति भी उसके साथ सो रहा था। सुबह करीब 05ः00 बजे उसका पति लैट्रिंग करने घर के पिछवाड़े मैदान में चला गया। पीड़िता को अकेला देखकर अभियुक्त जगन्नाथ सिंह आया और उसका मुंह दबा दिया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर सीना दबाने लगा। पीडिता के चिल्लाने पर उसक...

संजीव श्रीवास्‍तव जिला अभियोजन अधिकारी ने डीपीओ इंदौर का पद गृहण किया

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इंदौर। जिला मीडिया सेल प्रभारी श्री अभिषेक जैन द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 20/07/2021 को श्री संजीव श्रीवास्‍तव जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा डीपीओ इंदौर रूप में पद भार गृहण किया गया। श्री श्रीवास्‍तव इसके पूर्व जिला अभियोजन कार्यालय, रीवा में डीपीओ के पद पर कार्यरत् थे, जिनका हाल ही में डीपीओ, इंदौर के पद पर स्‍थानांतर हुआ है। उनके पदभार गृहण करने पर श्री महेन्‍द्र कुमार चतुर्वेदी, विशेष लोक अभियोजक, श्री संजय मीणा, अति0 डीपीओ, श्रीमती आरती भदौरिया, अति0 डीपीओ, श्रीमती लतिका आर0 जमरा, अति0 डीपीओ, श्रीमती सुशीला राठौर, एडीपीओ एवं जिला अभियोजन कार्यालय अंतर्गत पदस्‍थ समस्‍त अभियोजन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण द्वारा पुष्‍प गुच्‍छ से उनका स्‍वागत कर बधाई दी गई। इस मौके पर श्री संजीव श्रीवास्‍तव डीपीओ इंदौर द्वारा सभी अधिकारियों को अपने संदेश में कहा गया कि शासन द्वारा दिये गए इस महत्‍वपूर्ण कार्य को हमें सहयोग एवं पूर्ण कर्तव्‍य निष्‍ठा के साथ निर्वहन करना है। साथ ही उप संचालक (अभियोजन) इंदौर श्री बी.जी. शर्मा जी द्वारा श्री संजीव श्रीवास्‍तव,  डीपीओ  इंदौर को पदभार गृहण पर बधाई...

छुरी मारने वाले आरेापीगण को 06-06 माह का कारावास और 500/-500/-रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया

विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान राहुल निरंकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गंजबासौदा द्वारा छुरी मारने वाले आरोपीगण को 06-06 माह का कारावास और 500/- 500/- रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.2014 के करीब 07ः30 बजे ग्राम गमाखर जिला विदिशा में फरियादिया खेरे में अपनी मवेशी लेकर चराने गयी थी, तभी उसकी गाय उसके जेठ आरोपी बालाराम पाल के आगन में चली गयी। इसी बात पर आरोपी बालाराम तथा उसके लड़के सुनील व राजपाल तीनों उसे गंदी-गंदी अश्लील गालियां देने लगे, उसने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त बालाराम उसके चेंट गया और अभियुक्त सुनील ने उसे सीधे हाथ की कलाई से छुरी मारी, जिससे उसे खून निकल आया तथा विधि विरूद्ध बालक राजपाल ने उसकी चोटी पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और एक डण्डा मारा, जिससे आहत को मूंदी चोट आयी थी। घटना गांव के परमाल सिंह खंगार और शिवराज पाल ने देखी व बीच बचाव किया तीनों उससे कह रहे थे कि आइन्दा उनके घर में मवेशी आये तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना गंजबासौदा अपराध क्रमांक 393/2014 धारा 294, 506 भाग-2, 324/34 भादवि की प्रथम...

प्रभारीमंत्री का सिंधिया फैंस क्लब द्वारा जोरदार स्वागत किया

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भगवानपुरा(राहुल मालवीया)। भाजपा युवा नेता एवं सिंधिया फैंस क्लब के जिलाध्यक्ष राहुल गुप्ता ने कृषि मंत्री, खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल का स्वागत कसरावद विधानसभा पहुचकर जिला उपाध्यक्ष महेंद्र यादव एवं जितेंद्र पाटीदार के नेतृत्व में किया । इस दौरान भगवानपुरा विधानसभा के पूर्व विधायक श्री जमनासिंह सोलंकी, अजजा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सुभाष पंवार, रवींद्रनाथ योगी एवं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ एवं देवतुल्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री के काफिले में कसरावद से खरगोन तक साथ रहे।

चेहरे पर तेजाब की धमकी देने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई एक साल की सजा

विदिशा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सोनल गुप्ता के न्यायालय ने आरोपी अभिषेक मिश्रा पुत्र ब्रजमेाहन मिश्रा उम्र-34 वर्ष निवासी मेघदूत टाॅकीज की सामने, कागदीपुरा जिला विदिशा को धारा 509, 506 भाग-2 भादवि में एक-एक वर्ष कारावास व एक-एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ज्योति कुजूर द्वारा की गई।  घटना इस प्रकार है कि, फरियादिया ज्ञानगंगा काॅलेज में बीई चतुर्थ वर्ष की छात्रा है। फरियादिया विदिशा में अपने परिवार के साथ निवास करती है व प्रतिदिन बस से भोपाल आती-जाती है। दिनांक 04.03.2014 को दोपहर करीब 12ः30 बजे जब फरियादिया व उसकी सहेली पैदल घर से बाजार आ रहे थे तब अतुल गैस एजेंसी के पास गली में अभियुक्त अभिषेक मिश्रा ने फरियादिया से उसकी दोस्त बन जाने का कहा और फरियादिया का मोबाइल नंबर मांगा जब फरियादिया ने मना किया तो अभियुक्त फरियादिया के साथ बद्तमीजी करने लगा। फरियादिया जब अपने भाई को फोन लगाने लगी तो अभियुक्त भाग गया और जाते-जाते बोला कि अगर घर पर किसी को बताया या रिपोर्ट की तो एसिड चेहरे पर फेंककर चेहरा खराब कर देगा जिससे फरिया...

हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज

विदिशा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल ने आरोपी कल्लू उर्फ अजय पुत्र सुंदर लाल रायकवार उम्र 19 वर्ष निवासी गंजबासौदा, जिला विदिशा की धारा 302/34 भादवि तथा 3(2)(ट) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जमानत याचिका खारिज की। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 05.02.2021 को थाना बासौदा शहर में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव खारे कुआ वाली गली बासौदा में डला है जिसकी सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर रवाना हुई जहां सूचनाकर्ता के द्वारा बताया कि सुबह 09ः30 बजे वह गंदा पानी फेंकने बाथरूम की तरफ गई थी उसके सामने वाला कमरा खुला था। उसे  पैर दिखे तो उसने अंदर जाकर देखा कि कमरे में खून पड़ा हुआ था और एक महिला का शव पड़ा हुआ था। उसने आस-पास पड़ोस बालों को बुलाया तो मोहल्ले वालों ने महिला का नाम कपूरी बाई पत्नी कन्हैयालाल पंथी बताया। सूचना के आधार पर थाना बासौदा के शहर में मर्ग कायम कर प्रकरण जांच में लिया गया। विवेचना के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी कल्लू उर्फ अजय रायकवार और उसकी भाभी कविता के विरूद्ध अपर...

मारपीट करने वाले आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र  कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 07 मई 2015 को शुक्ला भरने की बात को लेकर आरोपी सबलसिंह ने धरगांव निवासी सिकदार के जवाई के साथ मारपीट की थी, घटना वाली रात को फरियादी सिकदार अपने जवाई के साथ हुई मारपीट का पूछने गया तो आरोपी सबलसिंह अपने साथी रघु उर्फ रघुनाथ के साथ दुकान पर खडा था दोनों आरोपी फरियादी पर गुस्सा हो गये और उसे मा-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे जब फरियादी ने गालिया देने से मना किया तो आरोपी सबलसिंह ने लकडी से मारपीट की एवं आरोपी रघु उर्फ रघुनाथ ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की बीच-बचाव गांव वालों ने किया। आरोपियों ने जाते-जाते धमकी दी कि आज तो बच गये किसी दिन जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने अपने साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट थाना मण्डलेश्व र पर लिखवाई । पुलिस थाना मण्डलेश्वनर ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान किया अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र जेएमएफसी न्यायालय मण्डलेश्वर में पेश किया जहां प्रकरण में अभियोजन की ओ...

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 1 साल की सजा

विदिशा। माननीय सुश्री सोनल गुप्ता जेएमएफसी की न्यायालय द्वारा आरोपी महेन्द्र सोनी पुत्र नर्वदा प्रसाद सोनी उम्र-40 वर्ष निवासी आज्ञाराम काॅलोनी जिला विदिशा को भादवि की धारा 354 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी श्रीमति ज्योति कुजूर द्वारा की गई। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, पीडिता के पडा़ेस में रहने वाले आरेापी महेन्द्र सोनी ने पीड़िता को जब वह शौचालय जा रही थी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा था। पीड़िता के चिल्लाने पर घटना स्थल पर पीड़िता के भाई, मम्मी व अन्य किरायेदार भी आ गये थे और आरोपी से ऐसा करने का कारण पूछा, तो आरोपी के द्वारा पीड़िता के परिवार वालों को अश्लील शब्द कहे गये और कहा कि तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे। आरोपी के द्वारा पहले भी पीड़िता केा परेशान किया गया था। पीड़िता ने उक्त घटना के संबंध में  एक लिखित आवेदन आरक्षी केन्द्र कोतवालरी विदिशा को दिया था जिस पर से आरेापी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिर्पोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में ल...

मंडल में सेमिनार किए गए आयोजित

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  भगवानपुरा(राहुल मालवीया)। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र एवम् राज्य सरकारो द्वारा  जनहित  एवम् कोविड़ 19 में किए गए कार्यों पर आज भाजपा मंडल भगवानपुरा द्वारा राजीव गांधी सभागृह भगवानपुरा में सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें भाजपा मंडल के पदाधिकारियों द्वारा शासन द्वारा किए गए जनहित कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी गई इस दौरान  प्रदेश कार्यसमिति सदस्य छतरसिंह मण्डलोई पूर्व मंडल अध्यक्ष चंदरसिंह वास्कले अजजा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रेमसिंह सिसोदिया जिला उपाध्यक्ष डॉ सुभाष पंवार बापूसिंह परिहार गोविंद बड़ोले व्यापारी प्रकोष्ट के मंडल संयोजक रूपेश मालवीया संजय जायसवाल विक्रम ठाकुर महामंत्री सुनील जाधव मीडिया प्रभारी सुरेश महाजन युवा मोर्चा के जिला नगर महामंत्री पंकज परिहार सुभाष चौहान सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

खरगोन में 6पत्रकारों पर हुई एफआईआर के विरोध में तहसील पत्रकार संघ भगवानपुरा ने ज्ञापन सौपा

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भगवानपुरा(राहुल मालवीया)। रविवार को तहसील पत्रकार संघ ने पिछले दिनों खरगोन में 6पत्रकारों पर खनिज अधिकारी द्वारा एफआईआर करने के विरोध में थाना प्रभारी विश्वेश्वर करील को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपकर एफआईआर वापस लेने की मांग की गई। जिला पत्रकार संघ के जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम पाटीदार ने बताया कि 1जुलाई को खरगोन कलेक्टर कार्यालय परिसर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 6पत्रकार साथीयों द्वारा जिले में चल रहे अवैध रेत भंडारण को लेकर खनिज विभाग के जिला अधिकारी सावन चौहान से बाईट लेने उनके ऑफिस में गये थे। इस दौरान गुस्साए अधिकारी ने पत्रकारों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए खरगोन कोतवाली में एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत व शासकीय कार्य में बाधा डालने की शिकायत कर प्रकरण दर्ज करवाया । चुकि सारे पत्रकार साथी सिर्फ बाईट लेने के लिए गए थे उनका कोई अन्य उद्देश्य नही था। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर पत्रकारों पर प्रकरण दर्ज को वापस लिए जाने की मांग करते है। जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम पाटीदार सहित तहसील पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष रोहित मालवीया तिलोक मालवीया राहुल मालवीया नीतिन मालवीया म...

स्थापना दिवस पर नगर इकाई द्वारा संगोष्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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भगवानपुरा( राहुल मालवीय)।  शुक्रवार को नगर के राजीव गांधी सभागृह में देश के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 73 वें स्थापना दिवस पर नगर इकाई द्वारा संगोष्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें नगर सहित आसपास के ग्रामों के छात्र शामिल हुए इस दौरान सभी को मास्क भी वितरित किये। कोरोना महामारी के चलते आयोजन में सीमित  संख्या में छात्र उपस्थित रहे बता दे कि अभाविप विगत 72 वर्षो से राष्ट्रहित में सेवा देते आया है जो निरन्तर जारी है। भगवानपुरा में आयोजन का यह तीसरा वर्ष था।  कार्यक्रम को अखिलेश वर्मा नगर कार्यवाह बिस्टान ,  एबीवीपी के प्रान्त कार्यकारिणी सदस्य ईश्वर सिसोदिया और नगर मंत्री शिवम सोलंकी ने सम्बोधित किया वहीं कार्यक्रम का संचालन हरीश मालवीया ने किया। इस अवसर पर एबीवीपी नगर ईकाई उपाध्यक्ष सचिन मालवीया, गोपाल तंवर, आकाश मुजाल्दे, कान्हा जायसवाल ,गौरव मालवीया, मनोज सेन, चेतन पाटील, पंकज गुप्ता,  गौरव पाटील, विशाल सिसोदिया, संजू बर्डे ,राजेश बर्डे आदि युवा मौजूद थे।

अभाविप की 73 वर्ष की संघर्षमय यात्रा

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9 जुलाई को एबीवीपी का 73 स्थापना दिवस मनाया खरगोन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खरगोन ने 9 जुलाई को परिषद का 73 वॉ स्थापना दिवस राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए नगर के निजी कॉलेज में संगोष्ठी कर विद्यार्थी परिषद का इतिहास पर प्रकाश डाला। अभाविप जिला संयोजक बंटी मालवीय ने कहा कि अपने स्थापना काल से ही विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित और राष्ट्र हित से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया है और देश व्यापी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। दलगत राजनीति से परे समस्याओं के आपेक्षित समाधान हेतु परिषद द्वारा व्यापक पहल भी किया गया है। इसी के फलस्वरूप परिषद की गतिविधियां निरंतर, क्रमबद्ध, सार्थक सिद्ध हुयी हैं। विगत 73 वर्ष में छात्र हितों के लिए संघर्ष करने वाले संगठनों के बीच विद्यार्थी परिषद् की अपनी एक विशिष्ट पहचान बनी है। परिषद की 73 वर्ष की विकास यात्रा देश के इतिहास में निश्चित रूप से एक विशेष अध्याय है। संगठन ने देश की युवा छात्र शक्ति के मन में आशा और विश्वास का स्थान प्राप्त किया है। अभाविप नगर मंत्री आकाश राठौड़ ने बताया कि आज जब सम्पूर्ण राष्ट्र कोरो...

हत्या करने वाले आरोपी की जमानत न्यायालय ने की खारिज

विदिशा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल ने अकरम पुत्र लईक बेग उम्र-35 वर्ष निवासी ग्राम रोजरू थाना सिटी गंजबासौदा जिला विदिशा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विश्ेाष लोक अभियोजक श्री आई0 पी0 मिश्रा द्वारा किया गया।  धटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.03.2021 के रात्रि 01ः00 बजे मृतक बलराम की पत्नी फूलबाई तथा बच्चे दूसरे कमरे में सोने चले गये थे तथा मृतक बलराम दूसरे कमरे में सो रहा था। जब मृतक की पत्नी सुबह करीब 05ः00 बजे सो कर उठी तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे खुले थे तथा उसके पति बलराम घर पर नहीं थे मृतक की पत्नी ने कमरे में व घर की गैलरी तथा छत पर खून पड़ा देखा। मृतक की पत्नी फूलबाई अपने पति को ढूढने बाहर गयी और अपने पति को तलाश किया परन्तु वह कहीं नहीं मिला फिर वह घर वापस आ गयी फिर कुछ देर बाद उसे गांव के लेागों से पता चला कि उसके पति की लाश सड़क किनारे तालाब के पानी में पड़ी है उसने वहां जाकर देखा तो उसके पति तालाब में पानी में पढ़े थे जिन्हें उसने खींचकर तालाब के किन...

कृषि मंत्री के निर्देश पर सोमवार को नवीन मिर्च मण्डी में पहुँचे अधिकारी

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बेड़िया(राजेंद्र नामदेव)। शनिवार को कृषि मंत्री कमल पटेल ने नवीन मिर्च मंडी बेड़िया के लोकार्पण पर पांच करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की थी । ताकि मंडी में अधूरे हुए कार्य पूर्ण हो सके । कृषि मंत्री के निर्देश पर सोमवार शाम 5 बजे खरगोन के ईई शैलेन्द्रसिंह ठाकुर बेड़िया मिर्च मंडी पहुँचे । यहाँ उन्होंने मंडी व्यपारियो व कर्मचारियों के साथ मंडी परिषर का निरक्षण किया गया । मिर्च व्यपारियो ने अपनी मांगों को लेकर ईई श्री ठाकुर अधरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण करने का प्रस्ताव रखा । वही श्री ठाकुर ने बताया कि बेड़िया नवीन मिर्च मंडी में कुल 9 करोड़ के प्रस्ताव भेजा गया है जिसमे माल शेड, कवर शेड, समतलीकरण, बैंक बिल्डिंग, व्यापारी विश्राम गृह, केटिंग, किसान विश्राम गृह, तोल काटा, किसान सूचना केंद्र, सीसीटीवी कैमरे, डिस्प्ले बोर्ड, मिर्च प्रोसेसिंग प्लान्ट आदि के प्रस्ताव मंत्री कमल पटेल को भेजा गया है । जो कुल 9 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है l वही कृषि मंत्री से भाजपा नगर अध्यक्ष राजेन्द्र नामदेव व मिर्च व्यपारियो ओमप्रकाश राठौड़ की फोन पर चर्चा भी हुई l जिसमे नहर से बाय पास दो किमी रोड़ की भी स्वीकृत क...

3 जुलाई को कृषि मंत्री कमल पटेल करेंगे नवीन मिर्ची मंडी बेड़िया का करेगे लोकार्पण

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पूर्व विधायक हितेंद्रसिंह सोलंकी ने मंडी का लिया जायजा बेड़िया (से राजेन्द्र नामदेव)। एशिया की प्रसिद्ध दूसरे नम्बर की नवीन मिर्च मंडी का 3 जुलाई शनिवार को कृषिमंत्री कमल पटेल की उपस्थिति में लोकार्पण किया जावेगा । करीब 21 एकड़ भूमि पर 545.09 लाख की लागत से मिर्च मंडी बनी हुई है जो वर्तमान में करीब 10 एकड़ में काम पूर्ण हो चुका शेष भूमि पर समतलीकरण व वालबाउंड्री का काम होना बाकी है । जिसके कारण व्यपारियो व किसानों को बड़ी समस्याओ का सामना करना पड़ेगा । व्यवस्थाओ को लेकर पूर्व विधायक हितेंद्रसिंह सोलंकी ने गुरुवार को मिर्च मंडी का जायजा लिया गया । बारिश के सीजन को देखते हुए मंडी परिषर में व्यवस्था में कमी न हो सके इसके लिए मंडी सचिव राधेश्याम सिर्वी चर्चा की गई । श्री सोलंकी ने बताया कि नवीन मिर्च मंडी में व्यापारी व किसानों के लिए अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है वही मंडी प्रशासन को अधूरे बचे हुए कार्य का एस्टीमेट बनाने के लिए कहा गया है ताकि किसानो व व्यपारियो को बेहतर सुविधा मिल सके । कार्यक्रम में मुख्यातिथि कृषि मंत्री व जिले के प्रभारी कमल पटेल अध्यक्षता सांसद गजेन्द्र, राज्य सभा सांसद ड...