चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी को 06 माह की जेल

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि मण्डलेश्वर निवासी फरियादी राकेश राठौड घटना दिनांक 01 मार्च 2018 को अपने परिवार के साथ घर में सोया था तभी रात्री 2:30 बजे के लगभग छत से आवाज आई तो फरियादी छत पर देखने गया जहां फरियादी ने मकान बनाने के लिये लोहे के सरिये तथा कॉलम रखे हुए थे जिसे आरोपी रोहित निवासी मण्डलेश्वर इकट्ठे करके ले जाने वाला था तभी फरियादी राकेश चिल्लाया तो आरोपी रोहित उक्त सामान वही छोडकर छत से कूदकर भागा जिसे फरियादी ने पकड लिया और पुलिस थाना मण्डलेश्वर द्वारा गश्त कर रहे पुलिस जवान के सुपुर्द कर दिया। पुलिस थाना मण्डलेश्वर द्वारा आरोपी रोहित के विरूद्ध  अपराध दर्ज कर अनुसंधान किया गया अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र जेएमएफसी न्यायालय मण्डलेश्वर श्रीमती संगीता डावर मौर्य की कोर्ट में पेश किया जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए धारा 457 भादवि एवम 380 सहपाठित धारा 511 भादवि में 06 माह-06 माह के सश्रम कारावास व 300 रू.-300 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मण्डलेश्वर कुसुम धार्वे द्वारा की गई।






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