चने की चोरी करने वालेे आरोपीगण को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1500/- 1500/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
विदिशा (गंजबासौदा)। माननीय न्यायालय श्रीमती सपना शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा द्वारा चने के बोरे चोरी करने वाले आरोपीगण राजू उम्र-40 वर्ष, सीताराम उम्र-33 वर्ष, मुकेश उम्र- 42 वर्ष निवासीगण- गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1500/- 1500/- रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है, घटना दिनांक 09.07.2013 से दिनांक 10.07.2013 को समय 20ः00 बजे से सुबह 06 बजे तक फरियादी मनोज के गोदाम मैदा मिल के पास की है, जिसे वह गल्ला रखने के लिये उपयोग करता है गोदाम में करीब 450 बोरा चना रखे हुए थे, घटना के पश्चात् जब यह सुबह गोदाम पर पहुंचा तो देखा कि शटर के ताले टूटे हुए थे तथा चैक करने पर करीब 45-50 बोरा कम दिखे, कोई अज्ञात चोर गोदाम का ताला तोड़कर चना के बोरे चोरी कर ले गया था चोरी गए चने की कीमत 1,50,000/- रूपये है फरियादी द्वारा आरक्षी केन्द्र सिटी बासौदा में एक लिखित आवेदन पेश किया था, जिसके आधार पर आरक्षी केन्द्र शहर बासौदा में अपराध क्रमांक 440/13 अंतर्गत धारा 457,380 भादवि अ...