मारपीट करने वाले आरोपियों को एक - एक वर्ष का सश्रम कारावास


खरगोन। रास्ते से निकले की बात पर मारपीट करने वाले एक मामले में कोट ने दोष सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना भी लगाया है।पैरवीकर्ता अधिकारी सुनयना चौपड़ा ने बताया 28 फरवरी 2023 को लेहकू निवासी प्रभुलाल सुबह खेत में भैंस लेकर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में हीरालाल, दितला एवं कालू ने उसे रोक लिया। बोला कि यह रास्ता हमारा है। यहां से मत निकलो। इसी बात पर से प्रभुलाल को अश्लील गालियां दी। जब प्रभुलाल ने विरोध किया तो हिरालाल ने हाथ में रखी लकड़ी से उसके साथ मारपीट की तथा दितला ने पत्थर से मारा। उसे खून निकलने लगा। बीच-बचाव करने फरियादी का भाई पहुंचा तो उनके साथ भी मारपीट की। जान से मारने की धमकी दी। प्रभुलाल के पुत्र सचिन ने ऊन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना बाद अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। जेएमएफसी कोर्ट राज पांडे ने हीरालाल, दितला एवं कालू को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

Comments

Popular posts from this blog

सरकारी स्कूल की प्राचार्य और शिक्षिका में हुई झूमाझटकी ... प्राचार्य ने मारा थप्पड़ ... तोड़ा मोबाइल... VIDEO VIRAL

खरगोन अनाज मंडी में नए गेहूं चने की बड़ी आवाक, किसानों को मिले अच्छे दाम

खरगोन: डाबरिया रोड पर जिनिंग के मुनीम के साथ लूट की घटना का खरगोन पुलिस ने किया खुलासा; एक गिरफ्तार