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Showing posts from August, 2021

ॐ नमः शिवाय जाप का विधि विधान से समापन किया गया

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भगवानपुरा(राहुल मालवीया)। मंगलवार  को नवमी पर नन्हेश्वर धाम में अखण्ड ॐ नमः शिवाय के जाप का समापन विशाल भंडारे के साथ हुआ। इस धार्मिक आयोजन में आसपास के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए श्री हरिओम बाबाजी के सान्निध्य में यह आयोजन प्रतिवर्षानुसार किया जाता है। बाबाजी ने कहा कि क्षेत्र की सुख सम्रद्धि के लिए हर वर्ष श्रावण माह में सवा महीने  अखण्ड ओम नमः शिवाय का जाप का आयोजन चलता है समापन पर हवन यज्ञ में श्रद्धालुओं ने आहुतियां भी डाली। कार्यक्रम में यशवंत जायसवाल रमेश राठौड़ सुभाष गुप्ता खांडेराव पाटील विनोद मण्डलोई सुरेश मालवीया सुभाष  बघेल पंकज सेन जीतु सेन सहित आदि का विशेष सहयोग रहा । सुबह से ही भक्तो की भीड़ बढ़ना शुरू हो गयी थी भंडारे में पूरी व कद्दू चवले की सब्जी एवं मालपुआ (ताये) बनाये गये जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की विशाल भंडारा शामतक जारी रहा । दोपहर में बारिश की वजह से कुंदा नदी पर बाढ़ का पानी आया जिससे कि कुछ देर आवागमन अवरुद्ध रहा। इसके बाद श्रद्धालु मन्दिर दर्शन के लिए पहुँचे।

अभी तक 20 फीसदी पानी एकत्र हुआ तालाब में

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भगवानपुरा(राहुल मालवीया)। पहाड़ी क्षेत्र में इस बार अल्पवर्षा के कारण जिले की प्यास बुझाने वाला देजला देवाड़ा जलाशय में अभीतक 20फीसदी पानी एकत्र हुआ है बांध 80फीसदी खाली पड़ा है। निकासी तक भी नही पहुँचा पानी। बता दे कि गत वर्ष 28 - 29 अगस्त की दरमियानी रात में बांध ओवरफ्लो हो गया था। लेकिन इस बार ओवरफ्लो होने में समय लग सकता है। जलसंसाधन विभाग के सबइंजीनियर बद्रीलाल रावत ने बताया कि 335.40वर्ग किलोमीटर से केचमेंट एरिया में पानी आता है इसकी संग्रहन क्षमता 625 हेक्टेयर में है। बांध का पानी क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ में सिंचाई के उपयोग  किया जाता है। शिवडोले में शिवमय होकर झूमे वनाँचलवासी । रथ पर सवार होकर महादेव ने दिए भक्तों को दर्शन भगवानपुरा(राहुल मालवीया)। शनिवार को वनाँचल के ग्राम सिरवेल में धूम धाम से निकाले गए महादेव के शिवडोले में वनाँचलवासी शिवमय हुए साथ ही भक्ति गीतों पर खूब झूमे । शिवडोला समिति एवं ग्रामवासियो के सहयोग से निकाला गया ।शिवडोला प्रात 11बजे से गुफा में विराजित महादेव मन्दिर से शुरू होकर जो बाजार चौक अम्बा रोड़ खरगोन रोड़ होते हुए शाम को पुनः मन्दिर स्थल पर पहुँचा ।इस...

अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी छोटू अहिरवार उर्फ षिवराज पुत्र मोहनसिंह राजपूत को भादवि की धारा 363, 366, 376(1), 506 भाग-2, 323 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 4(1) मेें जमानत निरस्त की गई*।उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया गया। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 27.05.2021 के रात्रि करीबन 01 बजे आरोपी शिवराज राजपूत उर्फ छोटू व उसके साथी अभियोक्त्री को मोटरसाईकिल पर बिठाकर उदयगिरी की तरफ ले गये थे तथा वहां पर आरोपी शिवराज राजपूत ने अभियोक्त्री की बेल्ट से मारपीट की थी तथा उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में लेखबद्ध कराई गई थी। रिपोेर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी छोटू अहिरवार उर्फ शिवराज की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय...

अवयस्क बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने सुनाई 03 वर्ष की सजा

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी प्रदीप अहिरवार को भादवि की धारा 354 व 354(ख) मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण मे पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा की गई।  घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 30.04.2019 को शाम करीब 07.30 जे पीडिता अपने छोटे भाई के साथ खेत पर गई थी। उसका भाई थोडी दूर पर रूक गया। तभी आरोपी प्रदीप ने वहां आकर पीडिता का हाथ पकडकर झूमा झटकी करने लगा। पीडिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर पीडिता का भाई घटना स्थल पर आ गया। तब आरोपी प्रदीप उसका हाथ छोडकर भाग। पीडिता घटना के पश्चात् अपने मम्मी पापा के साथ आरोपी के विरूद्ध थाने मे जाकर रिपोर्ट लिखवाई।   उक्त प्रकरण मे पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा की गई। जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। मारपीट करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीष ने सुनाई एक वर्ष की सजा विदि...

नाबालिग बालिका के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

गंजबासौदा। माननीय न्यायालय श्रीमती नीलम मिश्रा द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष (पाॅक्सो)े गंजबासौदा द्वारा नाबालिग बालिका के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत याचिका माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 16.08.2021 को खारिज की।   सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/एसपीओ गंजबासौदा श्री दिनेष कुमार असैया के द्वारा बताया गया कि एससी क्रमांक 42/2021 आरोपी रवि मेहतर में आज दिनांक को आरोपी/आवेदक के द्वारा जमानत याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा जमानत याचिका पर सुनवाई पष्चात प्रकरण कि गंभीरता को देखते हुए आवेदक/आरोपी की जमानत याचिका आज दिनांक 16.08.2021 को निरस्त की गई। आरोपी के विरूद्ध धारा 376(2)(एन), 363 भादवि एवं 5/6 पाॅक्सो अधिनियम का गंभीर अपराध माननीय न्यायालय में आरोप तर्क हेतु गतिषील है मामला थाना मुरवास का अपराध क्रमांक 101/21 के अतंर्गत का है।   आरोपी की ओर से माननीय न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2021 को आरोपी की जमानत याचिका निरस्त क...

घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

विदिशा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश श्रीमति माया विश्वलाल ने आरोपीगण संतू उर्फ जसपाल सिंह रघुवंषी पुत्र कल्याण सिंह रघुवंषी उम्र-40 वर्ष, एवं बल्लू उर्फ रामप्रसाद कुषवाह उम्र-45 वर्ष निवासीगण ग्राम कोलिंजा चक तहसील व जिला विदिषा को भादवि की धारा 456, 354, 506, 34 भादवि तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(r), 3(1)(w-i-ii)ए 3(2)(va) मेें जमानत निरस्त की गई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक (अभियोजन) श्री आई0पी0 मिश्रा द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया गया। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है  पीड़िता ग्राम कोलिंजा में रहती है तथा घरू कार्य व मेहनत मजदूरी का काम करती है। घटना दिनांक 28.09.2016 को शाम को करीब 08ः00 बजे पीड़िता खाना पीना खाकर अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी उसका पति पास में बने दूसरे कमरे मेें सो रहा था। रात करीब 11ः00 बजे उसके घर में गांव के संतू रघुवंषी एवं बल्लू कुषवाह घुस आये और कमरे की लाईट बुझा  दी। अभियुक्त संतू ने बुरी नियत से उसके साथ छ...

भाजपा युवा नेता द्वारा हरियाली अमावस्या पर पौधा रोपण किया

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  भगवानपुरा(राहुल मालवीया)। हरियाली अमावस्या के अवसर पर कस्तूरबा होस्टल परिषर में भाजपा युवा एवं सिंधिया फैंस क्लब के जिलाध्यक्ष राहुल गुप्ता ने पौधा रोपण किया।इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष जयनारायण गुप्ता,अजजा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुभाष पंवार,ओम सेन,शिक्षक ओमप्रकाश राठौड़,होस्टल अधीक्षिका उज्ज्वला मेडम एवं स्टॉफ़ के कर्मचारी उपस्थित थे।।

मारपीट करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त

विदिशा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश श्रीमति माया विश्वलाल ने आरोपी नीतेष कुषवाह पुत्र भगवान सिंह कुषवाह उम्र- 25       वर्ष निवासी गा्रम स्वरूप नगर बैतोली थाना गंजबासौदा जिला विदिषा को भादवि की धारा 294, 323, 506, 34 में तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(ट)(ं) मेें अग्रिम जमानत निरस्त की गई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक (अभियोजन) श्री आई0पी0 मिश्रा द्वारा अग्रिम जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया गया। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक दिनांक 03.06.2021 को सुबह करीब 11ः30 बजे फरियादी जितेन्द्र के भाई प्रिंस और उनके पिता विमल कुमार फ्रूट के ठेले पर खड़े थे तभी आरोपी नीतेष कुषवाह व उसके सह आरोपीगण हथोड़ा व डंडा लेकर आये और फरियादी के भाई प्रिंस से मोटर साईकिल सुधारने के 500 रूपये मांगने लगा तो उसके भाई ने शाम को लेने को कहा इसी बात पर से आरोपीगण फरियादी के भाई के साथ विवाद करने  लगे। जब फरियादी के पिता विमल साद ने उन्...

भगवामय हुआ पिपलझोपा,हिंदू युवा जनजाति संगठन ने श्रावण मास के दौरान निकाली कावड़ यात्रा

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भगवानपुरा(राहुल मालवीया)। शुक्रवार को हिंदू युवा जनजाति संगठन द्वारा पिपलझोपा से सिरवेल महादेव तक कावड़ यात्रा निकाली गयी जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। भक्ति गीतों पर युवा भगवा पताकाए हाथो में लिए जमकर थिरकते नजर आए कावड़ यात्रा का जगह जगह स्टॉल लगाकर स्वागत किया गया । बता दे संगठन द्वारा श्रावण माह में कावड़ यात्रा का यह प्रथम वर्ष था । आयोजन में हिन्दू युवा जनजाति संगठन के प्रदेश संग़ठन प्रमुख कमलसिंह डामोर, प्रदेश अध्यक्ष दिलीपसिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष बीरबल डुडवे, अखिलेश रावत,  खरगोन जिलाध्यक्ष मुकेशसिंह सोलंकी, जनजाति विकास मंच के चंदरसिंह वास्कले, जिला कार्यवाह अमर वसले, जगदीश चारण, हजारीलाल बघेल, जिला उपाध्यक्ष सन्तोष आवासे, लोकगायक चंपालाल बड़ोले, जिला मंत्री सन्तोष मेहता, इसमल सेनानी, रामदास आवासे, हरदास आवासे सहित बड़ी संख्या में संगठन के युवा मौजूद थे।

जमानत आवेदन निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान् देवेन्द्र सोलंकी ज0ेएम0एफ0सी तहसील लटेरी जिला विदिशा द्वारा 1. रफीक खां, आयु-44 वर्ष 2. उमर खां आयु-35 वर्ष, 3.खान मोहम्मद उर्फ खन्नू खां उम्र-46 वर्ष निवासीगण लटेरी जिला विदिषा का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री हरिराम कुशवाह ने घटना के संबंध में बताया कि, वन अपराध प्रकरण क्रमांक 231/24 दिनांक 19.12.2020 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(1), (1़6), 9, 39, (द), एवं 50, 51 के अंतर्गत कायम हुआ है, जिसमें 06 मोरों को मारा गया है। जिसमें फरार आरोपीगणों को 1-रफीक खान, 2-उमर खा, 3-खान मोहम्मद उर्फ खन्नू खां को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय श्रीमान देवेन्द्र सोलंकी जे.एम.एफ.सी लटेरी के समक्ष दिनांक 03.08.2021 को पेष किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री हरिराम कुषवाह के तर्कों से सहमत होते हुए, आरोपीगणों को जमानत आवेदन निरस्त किया गया। मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान् राकेष सनोडिया जे.एम.एफ.सी द्वारा आरोपी वीरू उर्फ खूबचंद निवासी ख...

शादी का झांसा देकर अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी सुनील केवट पुत्र भवन लाल केवट को भादवि की धारा 376(2)(एन), 376डी, 34 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 एवं एस.सी/एस.टी एक्ट की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(प), 3(2)(ट) मेें जमानत निरस्त की गई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया गया। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी सुनील केवट द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क पीड़िता को शादी का झांसा दिया गया था और उसके साथ बार-बार गलत काम किया था जिससे पीड़िता 5 माह की गर्भवती हो गई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने आरक्षी केन्द्र नटेरन में लेखबद्ध कराई थी। रिपोेर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 376(2)(एन), 376डी, 34 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 एवं एस.सी/एस.टी एक्ट की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(प), 3(2)(ट) प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी सुनील...

अव्‍यस्क बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने वाले एवं जबरन दुष्‍कृत्य करने वाले आरेापी को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास

इंदौर। उप संचालक अभियोजन इंदौर श्री बी. जी. शर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 31.07.2021 को न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश श्रीमती सविता सिंह, इंदौर द्वारा थाना छत्रीपुरा अपराध क्रमांक 223/2017, विशेष प्रकरण क्रमांक 2094/2018 में निर्णय पारित करते हुये आरोपी श्री जितेन्‍द्र पिता मोहन पुरी, आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम छोटा टिगरिया थाना छत्रीपुरा को धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रूपये अर्थदंड एवं धारा 363 भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया एवं अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने पर 10 माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भी भुगताये जाने का निर्णय पारित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियेाजक इंदौर श्री संजय मीणा द्वारा की गई।  अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.2017 को फरियादिया द्वारा थाने आकर मौखिक रिपोर्ट की कि उसकी अव्‍यस्‍क पुत्री बिना बताये कहीं चली गर्इ्र आसपास व रिश्‍तेदारों के यहां ढूंढने पर कहीं नहीं मिल ...