अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी छोटू अहिरवार उर्फ षिवराज पुत्र मोहनसिंह राजपूत को भादवि की धारा 363, 366, 376(1), 506 भाग-2, 323 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 4(1) मेें जमानत निरस्त की गई*।उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया गया।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 27.05.2021 के रात्रि करीबन 01 बजे आरोपी शिवराज राजपूत उर्फ छोटू व उसके साथी अभियोक्त्री को मोटरसाईकिल पर बिठाकर उदयगिरी की तरफ ले गये थे तथा वहां पर आरोपी शिवराज राजपूत ने अभियोक्त्री की बेल्ट से मारपीट की थी तथा उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में लेखबद्ध कराई गई थी। रिपोेर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी छोटू अहिरवार उर्फ शिवराज की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों एवं महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए योन अपराधों को देखते हुए आरोपी छोटू अहिरवार उर्फ षिवराज का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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