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सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में रहेगी छूट

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खरगोन। खरगोन शहर में आज शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक महिला पुरुष दोनों को बिना वाहनों के कर्फ्यू में छूट दी गई। इस संबंध में अपर कलेक्टर श्री एसएस मुजाल्दा ने आदेश जारी किये हैं। आदेशानुसार सभी सेवाओ के साथ बैंक व पोस्ट ऑफिस भी खोले जा सकेंगे। वही बसों के आवागमन और कृषि मंडी में आने वाले वाहनों को भी छूट दी गई। इसके अलावा अन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश में यह छूट धारदार हथियार जैसे चाकू-छूरी, हसिया, दराती, फाल्या की दुकानों, धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर लागू नहीं होगी।

भारी मात्रा मे अवैध हथियार बनाने का जखीरा जप्त

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  खरगोन। पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार आगामी तीज त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव, आगजनी एवं दंगे जैसे हालात दोबारा निर्मित न हो इस हेतु अवैध हथियारों के निर्माण, क्रय/विक्रय पर लगातार निगाह रखते हेतु वरिष्ट अधिकारियों द्वारा इसकी रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाने के संबंध मे निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन मे पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण झोन राकेश गुप्ता, पुलिस उपमहानिरीक्षक निमाड रेंज तिलक सिंह के निर्देशन मे पुलिस अधीक्षक खऱगोन रोहित काशवानी, कमांडेंट 24 बटालियन अंकित जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खरगोन नीरज चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग भीकनगाँव विजयप्रताप सिहं परिहार एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग खरगोन रोहित अलावा के मार्गदर्शन में थाना गोगवां एवं थाना कोतवाली की अवैध शस्त्र विक्रेताओ के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई है ।  घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 28.04.22 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिगनुर के कुछ सिकलीकर लोग अवैध हथियार देशी पिस्टल सिगनुर से टेमरनी नदी पुल के नीचे से बेचन...

न्यायालय ने आरोपीगण को न्यायालय उठने तक सजा एवं 500 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

विदिशा। (कुरवाई) श्रीमान् सुधीर सिंह निगवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय के द्वारा आरोपीगण करोडी और शैलू निवासी गा्रम बंडोरा को मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की कारावास एवं 500/- 500/- रू के अर्थदंड से दंडित किया।  मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झा द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक को फरियादी के साथ आरोपीगण ने पुरानी रंजिष को लेकर गाली गलौच करने लगे फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोीपगणों ने फरियादी के साथ लात घूंसों और डण्डों से मारपीट करने लग गये जिससे फरियादी को हाथ व पैर में चोटैं आयी। जिसकी षिकायत फरियादी ने थाना कुरवाई में षिकायत की गई। थाना कुरवाई द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 352/14 उधारा 294, 323, 506, 34 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। विचारण के दौरान माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को धारा 323 में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/- 500/-रू के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सतीष गौतम द्वारा की गई।  न्यायालय ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपीगण केा ...

कुंदन का सिविल जज परीक्षा में चयन, एस टी वर्ग में मिला पांचवा स्थान

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खरगोन ।   मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2022 में खरगोन निवासी आदिवासी शिक्षक भैरोसिंह कछवाहै के बेटे कुंदन कछवाहै का चयन हुआ है। उन्हें 442 में से 203 अंक मिले। अनुसूचित जनजाति वर्ग में उन्हें पांचवा स्थान मिला है। कुंदन ने बताया कि वह 2018 से लगातार परीक्षा में शामिल हो रहे थे। चयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से 6 घन्टे पढ़ाई की। कुंदन ने खरगोन में स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के बाद इंदौर में एलएलबी करके परीक्षा की तैयारी की थी। कुंदन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और मेहनत को दिया है। कुंदन ने बताया की एक लक्ष्य बनाकर प्रतिदिन द्रढ़ता पूर्वत उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुंदन की इस सफलता पर परिवारजनों, समाजजनो ओर मित्रो ने हर्ष जताया है।

सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में रहेगी छूट

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खरगोन। खरगोन शहर में आज शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक महिला पुरुष दोनों को बिना वाहनों के कर्फ्यू में छूट दी गई। इस संबंध में अपर कलेक्टर श्री एसएस मुजाल्दा ने आदेश जारी किये हैं। आदेशानुसार सभी सेवाओ के साथ बैंक व पोस्ट ऑफिस भी खोले जा सकेंगे। वही बसों के आवागमन और कृषि मंडी में आने वाले वाहनों को भी छूट दी गई। इसके अलावा अन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश में यह छूट धारदार हथियार जैसे चाकू-छूरी, हसिया, दराती, फाल्या की दुकानों, धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर लागू नहीं होगी।

खनिज विभाग ने रात 1 बजे पोकलेन सहित जेसीबी और ट्रेक्टर पुलिस के हवाले किया

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खरगोन। जिले में अवैध खनिज खनन को लेकर गत रात्रि में खनिज विभाग ने अपनी तत्परता से राजस्व विभाग के साथ मिलकर रात 1 बजे तक कार्यवाही को अंजाम दिया। जिला खनिज अधिकारी श्री सावन चौहान ने बताया कि मंगलवार शाम को सूचना मिलने पर खनिज निरीक्षक रीना पाठक कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी. के निर्देशों पर मण्डलेश्वर पहुँची। यहां राजस्व विभाग के तहसीलदार व अमले के साथ मिलकर सुलगांव स्थित क्षेत्र में पोकलेन, जेसीबी और ट्रेक्टर पाए गए। इनकी जांच व आवश्यक कार्यवाही की गई। पोकलेन मशीन सहित अन्य वाहन पुलिस की अभिरक्षा में सुपुर्द करने के लिए ट्राले की व्यवस्था की गई। खनन क्षेत्र से मशीनों को निकालने में करीब 1 बजे चुके थे। रात में ही ट्राला पोकलेन मशीन सहित जेसीबी और ट्रेक्टर को लेकर मण्डलेश्वर थाने पहुँचा। यहां पुलिस की अभिरक्षा देने तक रात 1 बजे चुके थे।

पुलिस द्वारा अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश

खरगोन। 13 अप्रैल 2022 को थाना बड़वाह पर सूचना प्राप्त हुई थी कि हिन्दुस्तान तौलकाटे के सामने चिरुल के पेड से थोडा आगे एक अज्ञात पुरुष का शव चित अवस्था मंे पडा है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर अज्ञात पुरुष के शव उम्र करीबन 35 साल होगी जिसके बाये कान पर बायी आँख पर तथा नाक पर दाहिने तरफ कपाल पर चोटे है एवं पूरा चेहरा खून से लतपथ है। शव के पास मे एक पत्थर पडा है, जिस पर खून लगा है प्रथमदृष्टीय ऐसा प्रतित होता है कि किसी ने व्यक्ति को पत्थर से चोटे पहुंचा कर उसकी हत्या कर दी है। सूचना पर अपराध क्रमांक 205/22 धारा 302 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री रोहित केशवानी, कमांडेंट 24 बटालियन श्री अंकित जायसवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री नीरज चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग बड़वाह श्री विनोद दीक्षित के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बेड़िया श्री प्रकाश वासकले के नेतृत्व मे पुलिस टीम का गठन कर हत्या के आरोपी को शीघ्र से शीघ्र गिरफ़्तारी कर प्रकरण का खुला...