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तीसरी लहर की आहट फिर भी नियमों की अनदेखी

खरगोन। कोरोना संक्रमण के मामले में जिला शून्य पर बना हुआ है। पर इन दिनों देखा जा रहा है कि लोगों में लापरवाही बढ़ रही है। बिना मास्क के ही पूरे शहर में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में शहर को मुसीबत में डाल सकते हैं। ठेला व्यवसायी व दुकानदारों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही ग्राहकों को भी मास्क के प्रति समझाइश नहीं दी जा रही है। जिला कोरोना संक्रमण शून्य होने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि मानो कोरोना वायरस खत्म हो गया हो। परंतु ऐसा नहीं है। जिला जरूर कोरोना मुक्त हुआ है पर कोरोना वायरस से अभी मुक्ति नहीं मिली है। इन दिनों शहर में सभी सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ देखी जा रही जा रही है। साथ ही प्रोटोकाल का पालन नहीं किया जा रहा है। गत वर्ष भी लापरवाही के कारण सितंबर में कोरोना पीक पर पहुंच गया था। 60 प्रतिशत लोग नहीं कर रहे मास्क का उपयोग शहर में करीब 60 प्रतिशत लागों ने मास्क को खूंटी पर टांग दिया है। पेट्रोल पंप पर भी कर्मचारियों से लेकर आम आदमी मास्क नहीं पहन रहा है। बसों में लगातार क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने के साथ सैनिटाइजर का उपयोग करना भूल ...

चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी को 06 माह की जेल

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि मण्डलेश्वर निवासी फरियादी राकेश राठौड घटना दिनांक 01 मार्च 2018 को अपने परिवार के साथ घर में सोया था तभी रात्री 2:30 बजे के लगभग छत से आवाज आई तो फरियादी छत पर देखने गया जहां फरियादी ने मकान बनाने के लिये लोहे के सरिये तथा कॉलम रखे हुए थे जिसे आरोपी रोहित निवासी मण्डलेश्वर इकट्ठे करके ले जाने वाला था तभी फरियादी राकेश चिल्लाया तो आरोपी रोहित उक्त सामान वही छोडकर छत से कूदकर भागा जिसे फरियादी ने पकड लिया और पुलिस थाना मण्डलेश्वर द्वारा गश्त कर रहे पुलिस जवान के सुपुर्द कर दिया। पुलिस थाना मण्डलेश्वर द्वारा आरोपी रोहित के विरूद्ध  अपराध दर्ज कर अनुसंधान किया गया अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र जेएमएफसी न्यायालय मण्डलेश्वर श्रीमती संगीता डावर मौर्य की कोर्ट में पेश किया जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए धारा 457 भादवि एवम 380 सहपाठित धारा 511 भादवि में 06 माह-06 माह के सश्रम कारावास व 300 रू.-300 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।...

अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी आकाष मालवीय पुत्र डालचंद मालवीय उम्र 22 वर्ष की भादवि की धारा 363, 366-ए, 376(2)(एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 मेें जमानत निरस्त की गई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी आकाष मालवीय द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क पीड़िता को बहलाफुसला कर अपने साथ भगा कर ले गया था और उसकेे साथ बार-बार गलत काम किया था। जिसकी रिपोर्ट थाना ग्यारसपुर में लेखबद्ध कराई गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी आकाष मालवीय की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों एवं महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए योन अपराधों को देखते हुए आरोपी आकाष मालवीय का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने...

नाबालिग के साथ अश्‍लील कृत्‍य करने वाले आरोपी को हुआ 05 वर्ष का कारावास

इंदौर। उप संचालक लोक अभियोजन श्री बी0जी0 शर्मा, इंदौर ने बताया कि दिनांक 22-07-2021 को माननीय तेरहवें अपर सत्र न्‍यायाधीश श्री मुकेश नाथ के द्वारा थाना खजराना के अपराध क्रंमाक 565/18 धारा 363, 366(क), 354 भादवि एवं 9(M)/10 पॉक्‍सों अधिनियम, 2012 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी विजय उर्फ बिज्‍जू पिता हरिओम उम्र 35 साल निवासी खजराना इंदौर को धारा 363/511 एवं धारा 354 में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 9(M)/10 पॉक्‍सों अधिनियम, 2012 में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500/- रूपए अर्थदंड से दंडित किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से कार्यवाही विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई ।  संक्षिप्‍त में घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04-07-2018 को शाम 5:30 बजे करीब अभियोक्‍त्री आयु 10 वर्ष को उसकी माता ने घर से धागा गिट्टी लेने के लिए भेजा था कुछ देर बाद लड़की भागते हुए अपनी मां के पास आई और बताया कि जब धागे की गिट्टी लेने जा रही थी तो माता के मंदिर के पास एक व्यक्ति ने जबरदस्ती पकड़ लिया और उसका सीना जोर से दबा दिया तभी वह उसे पकड़ कर ले जाने लगा इलेक्ट्रि...

व्यापारी से लूट के आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास रूपये लेने इन्दौ र से भोपाल आया था व्यावपारी

रूपये लेने इन्दौर से भोपाल आया था व्यावपारी  भोपाल। माननीय न्या यालय श्रीमती पदमा जाटव , अपर सत्र न्या याधीश भोपाल के न्यानयालय में जघन्य् सनसनीखेज  प्रकरण में लूट के अपराध में जो एक व्यालपारी के साथ की गयी थी , आरोपीगण राजकुमार प्रजापति एवं सोनू महावर को दोषी पाते हुए भारतीय दण्डी संहिता की धारा 392 के अन्तहर्गत  05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं  1-1  हजार रूपये के अर्थदंड से दंपडित किया।  उक्तद प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र  उपाधयाय  एवं  श्रीमती वर्षा कटारे   सहा. जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी।  मीडिया सेल प्रभारी जिला भोपाल , दिव्याग शुक्लाप  ने बताया कि दिनांक 28.01.2019 को शाम करीब 05 बजे फरियादी व्या पारी  इन्दौिर से भोपाल आया और हनुमानगंज एवं उसके आस पास के क्षेत्र के लगभग 20-25 व्या परियो से 7 लाख 33 हजार 120 रूपये इक्ट्ठा  करके अपने साथी के साथ उसकी जूपीटर स्कूाटी एम.पी. 04 एस जेड 3795 पर बैठकर शिखा पैलेस के पास से बस स्टै ड हलालपुरा जा रहा था उसके बांये कंधे प...

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 01 वर्ष का सश्रम कारावास

विदिषा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश श्रीमति माया विश्वलाल ने आरोपी जगन्नाथ सिंह पुत्र खूब सिंह उम्र-22 वर्ष, निवासी-टपरा सुमेर थाना गुलाबगंज जिला विदिशा को भादवि की धारा 354(क)(1)(1) भादवि में 01 वर्ष की सजा एवं 1000/- रूपये जुर्माना, 323 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/-रूपये जुर्माना एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(11) में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/-रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। उक्त मामले में डीडीपी/विशेष लोक अभियोजक आई.पी. मिश्रा द्वारा मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा उनके साक्ष्य से न्यायालय ने सहमति जताई। घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 28.05.2013 को रात करीब 09ः00 बजे पीड़िता खाना खाकर अपने घर के आंगन में सो रही थी एवं उसका पति भी उसके साथ सो रहा था। सुबह करीब 05ः00 बजे उसका पति लैट्रिंग करने घर के पिछवाड़े मैदान में चला गया। पीड़िता को अकेला देखकर अभियुक्त जगन्नाथ सिंह आया और उसका मुंह दबा दिया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर सीना दबाने लगा। पीडिता के चिल्लाने पर उसक...

संजीव श्रीवास्‍तव जिला अभियोजन अधिकारी ने डीपीओ इंदौर का पद गृहण किया

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इंदौर। जिला मीडिया सेल प्रभारी श्री अभिषेक जैन द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 20/07/2021 को श्री संजीव श्रीवास्‍तव जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा डीपीओ इंदौर रूप में पद भार गृहण किया गया। श्री श्रीवास्‍तव इसके पूर्व जिला अभियोजन कार्यालय, रीवा में डीपीओ के पद पर कार्यरत् थे, जिनका हाल ही में डीपीओ, इंदौर के पद पर स्‍थानांतर हुआ है। उनके पदभार गृहण करने पर श्री महेन्‍द्र कुमार चतुर्वेदी, विशेष लोक अभियोजक, श्री संजय मीणा, अति0 डीपीओ, श्रीमती आरती भदौरिया, अति0 डीपीओ, श्रीमती लतिका आर0 जमरा, अति0 डीपीओ, श्रीमती सुशीला राठौर, एडीपीओ एवं जिला अभियोजन कार्यालय अंतर्गत पदस्‍थ समस्‍त अभियोजन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण द्वारा पुष्‍प गुच्‍छ से उनका स्‍वागत कर बधाई दी गई। इस मौके पर श्री संजीव श्रीवास्‍तव डीपीओ इंदौर द्वारा सभी अधिकारियों को अपने संदेश में कहा गया कि शासन द्वारा दिये गए इस महत्‍वपूर्ण कार्य को हमें सहयोग एवं पूर्ण कर्तव्‍य निष्‍ठा के साथ निर्वहन करना है। साथ ही उप संचालक (अभियोजन) इंदौर श्री बी.जी. शर्मा जी द्वारा श्री संजीव श्रीवास्‍तव,  डीपीओ  इंदौर को पदभार गृहण पर बधाई...