खरगोन जिले में कर्फ्यू के जारी
खरगोन 14 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा से उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्यहित के लिए कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने 14 अप्रैल दोपहर 1 बजे से 20 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक तत्काल प्रभाव से जिले की सभी 8 नगर पालिका व नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू के आदेश लागू कर दिए है। किसी भी व्यक्ति को जिले की नगर सीमा क्षेत्र में स्थित सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों, मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने या यातायात के कोई भी साधन का उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। कर्फ्यू के आदेश में नगरीय निकायों में निवासरत रहवासियों को निर्देश दिए कि वे अपने घरों में ही रहे, ताकि सोशल डिस्टेंडिंग का पालन किया जा सके। कलेक्टर श्री डाड ने कर्फ्यू के आदेश में छूट के भी प्रावधान किए है। कर्फ्यू के आदेश में छूट का प्रावधान केवल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लगे अमले के लिए किए गए है। ============== छूट के प्रावधान इन पर होंगे लागू ============== कर्फ्यू के आदेश में कलेक्टर श्री डाड ने व्यवस्थाओं व सुवि...