अशासकीय प्रावि व मावि विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2022 तक के लिए मान्य
खरगोन। स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय, जिनकी मान्यता 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई है। ऐसे विद्यालयों को मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रदान करते हुए विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2022 तक की समयावधि के लिए यथावत मान्य किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव केके द्विवेदी ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के लिए नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए एनआईसी के आरटीई पोर्टल पर 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक आवेदन करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदेश में संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय को मान्यता नवीनीकरण के लिए वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हु...