अवैध संबंधों की आशंका में हत्या के आरोपी पिता- पुत्र को सुनाई सजा
खरगोन। अवैध संबंधों के संदेह में हत्या करने वाले पिता- पुत्र को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर दंडित किया है। जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास तथा उसके पिता को चार वर्ष के कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण में पैरवीकर्ता डीपीओ महेन्द्र भानुप्रिया, विशेष लोक अभियोजन अधिकारी मण्डलेश्वर विजय जमरा ने बताया कि 18 फरवरी 2022 को श्रीमती गीताबाई भिलाला ने थाने पर सूचना दी थी, उसके पति सीताराम दीपक गुर्जर का शव रूपनु नाले की पुलिया के नीचे लहुलुहान हालत में पड़ा हुआ है। वह खेत में गेहूं फसल को पानी देने गए थे। शव के पास मृतक की बाईक भी खड़ी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरु की थी। शरीर पर चोंटे निशान और खून नजर आने पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी ने मर्ग जांच के दौरान बारीकि से अनुसंधाान किया, जिसमें दीपक पिता कडवाजी मानकर और उसके पिता कडवाजी पिता गोकुल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
प्रकरण में आरोपियों ने मृतक सीताराम के अवैध संबंध से नाराज होकर हत्या करने का अपराध कबूला था। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी दीपक था, जिसने अवैध संबंधों के चलते खुद को अपमानित महसूस करते हुए आक्रोशित होकर सीताराम को पकड़कर उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में उसके पिता कड़वा ने भी मदद की थी। पुलिस ने प्रकरण को जघन्य, सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल करते हुए आवश्यक अनुसंधान के के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश मण्डलेश्वर ने आरोपी दीपक पिता कड़वाजी को आजीवन कारावास व 3 हजार रूपये जुर्माना एवं कड़वा पिता गोकुल को चार वर्ष का कारावास व 2 हजार रुपये के जुर्माना से दण्डित किया है।
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