सुर्वा पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध एफआइआर दर्ज करने का आदेश*
*सुर्वा पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध एफआइआर दर्ज करने का आदेश*
खरगोन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह ने जनपद पंचायत भीकनगांव की ग्राम पंचायत सुर्वा के ग्राम रोजगार सहायक मुकूल घामंडे द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने पर उसके विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी मनरेगा श्याम कुमार रघुवंशी को ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध एफआइआर करने कहा गया है। इसके साथ ही रोजगार सहायक की संविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रभारी श्रीमती सुचिता खोड़े द्वारा ग्राम पंचायत सुर्वा के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही कमल पिता लक्ष्मीनारायण के आवास का मौके पर निरीक्षण करने पर पाया गया था कि उसके द्वारा आवास का निर्माण नहीं किया गया है। ग्राम रोजगार सहायक द्वारा किसी अन्य के मकान की प्लींथ, लेंटल एवं पूर्ण आवास का जियोटैग कर 01 लाख 20 हजार रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसी प्रकार मनरेगा के फलोद्यान योजना की हितग्राही नीला बाई नरहरि के कार्य का निरीक्षण करने पर पाया गया कि उसके फलोद्यान में मात्र 08 पौधे जीवित है। जबकि इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर 100 पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसकी कुल लागत 01 लाख 18 हजार रुपये हैं। नीला बाई के फलोद्यान पर 54 हजार रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। ग्राम रोजगार सहायक मुकुल घामंडे द्वारा शासकीय योजनाओं में की गई इस गंभीर अनियमितता के कारण उसके विरूद्ध संबंधित थाने पर एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
आवास योजना के हितग्राही से 1.20 लाख रुपये वसूल करने का आदेश
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह ने सुर्वा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में की गई अनियमितता के मामले में हितग्राही कमल पिता लक्ष्मीनारायण को भुगतान की गई 01 लाख 20 हजार रुपये की राशि वसूल करने के लिए तहसीलदार भीकनगांव को आरआरसी जारी करने एवं यह राशि उसके चल-अचल संपत्ति के कुर्की एवं नीलामी कर वसूल करने के निर्देश दिए हैं।रोजगार सहायक की सेवाएं की गई समाप्त ग्राम पंचायत सुर्वा के ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं फलोद्यान योजना में अनियमितता किये जाने के कारण उसकी संविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। रोजगार सहायक द्वारा फलोद्यान योजना में गड़बड़ी करने के साथ ही 32 प्रधानमंत्री आवास के प्रकरणों में 01 लाख 25 हजार 665 रुपये की राशि का भुगतान अन्य जॉब कार्ड धारकों के खातों में किया जाना पाया गया है। इस पर जांच के दौरान रोजगार सहायक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। लेकिन वह जांच के दौरान मौके पर उपस्थित नहीं हुआ और न ही अपने बचाव में कोई ठोस प्रमाण व साक्ष्य प्रस्तुत कर सका। जिसके कारण उसकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई है।
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