खरगोन: फैक्ट्री से चुराए थे लोहे के पैडल, स्क्रैप, 4 महिलाएं गिरफ्तार

खरगोन। जिले के मुंबई- आगरा नेशनल हाईवे स्थित औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में संचालित हो रही फैक्ट्री से लोहे पैडल सहित स्कै्रप सामान चोरी मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 4 महिलाओं से चोरी का माल बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया है।पुलिस से मिली जानकारी अनुसार 13 मई को फरियादी निवासी धामनोद ने चौकी खलटांका पर आकर सूचना दी थी कि, खैतान केमिकल एण्ड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड परिसर से करीब 45 हजार रुपए मूल्य का चोरी हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस टीम ने गठित कर चोरों की तलाश शुरु की। फैक्ट्री सहित आसपास के सीसीटीवी कैमरो के फुटेज तलाशने पर 4 महिलाएं नजर आई। फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिलाओ की तलाश शुरु की गई। मुखबिर की सूचना पर काजल पिता स्व. राजेश गिरी निवासी इनपुन भोगावा थाना मांधाता जिला खंडवा हाल मुकाम धामनोद, रीना पति मुकेश गिरी निवासी वार्ड नंण्ण् 14 पंधाना थाना पंधाना, टीना पति शुभम गिरी निवासी तेजाजी नगर ब्रीज के निचे इंदौर हाल मुकाम धामनोद और शांतीबाई पति स्व. राजेश गिरी निवासी ग्राम इनपुन भोगावा थाना मांधाता जिला खंडवा हाल मुकाम धामनोद को हिरासत में लिया गया। थाने लाकर पूछताछ करने पर उन्होंने उक्त चोरी को करित करना स्वीकार किया गया। महिलाओ के कब्जे से चोरी किया लोहे के पैडल व स्क्रेब विधिवत जब्त किया गया। 

सास की हत्या और ससुर पर प्राणघातक हमला करने वाले दामाद को आजीवन कारावास 

खरगोन। पत्नि की दूसरी शादी कराने से नाराज होकर अपनी सास और ससुर पर कुल्हाडी से हमला करने वाले दामाद पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी दामाद को आजीवन कारावास ओर अर्थदंड से दंडित किया है। इस हमले में सास की मौत हो गई थी, जबकि ससुर को सिर में गंभीर चोंटे आई थी। उक्त मामले को पुलिस ने निर्मम हत्या कारित करने जैसा अमानवीय कृत्य करने पर प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल किया था।  पुलिस से मिली जानकारी अनुसार फरियादी सुखराम निवासी ग्राम मुरल्ला ने थाना बड़वाह पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार के साथ ग्राम मुरल्ला के खेत में काम करने के लिये आया था, इसी दौरान उसकी पत्नि भिकुबाई, लडका एवं लडकी के साथ मकान में परिवार के साथ रहता था। बेट बबीता की शादी करीबन 05 साल पहले गांव के ही रहने वाले मोहन पिता ध्यानसिंह के साथ हुई थी। मोहन आये दिन बेटी बबीता से मारपीट करता था, जिसके चलते उनका रिश्ता टुट गया था। बेटी बबीता की दूसरी शादी करा दी थी, इससे नाराज होकर 28 मई को मोहन रात्रि में अपने हाथ में कुल्हाडी लेकर आया और घर की छत पर सो रहे ससुर सुकराम को सिर में कुल्हाडी मारकर चोट पहुंचाई, जब सास भिकुबाई बीच-बचाव करने आई तो मोहन ने भिकुबाई को सिर पर कुल्हाडी मारी, जिससे भिकुबाई को सिर में गंभीर चोट आने से मृत्यु हो गई। फरियादी सुखराम की रिपोर्ट पर आरोपी मोहन वास्कले के विरुध्द थाना बड़वाह पर अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत अभ्यिोग पत्र न्यायालय पेश किया, जहां विचारण उपरांत प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वाह ने 14 मई को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी मोहन पिता ध्यानसिंह वास्कले निवासी ग्राम बिंजलवाडा सनावद हाल मुकाम ग्राम मुरल्ला को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 6000 रुपए रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। 

ऑपरेशन मुस्कान से 25 बालिकाओं के परिवार में बिखरी मुस्कान, लौटी घर

खरगोन। जिले से गुम, लापता हुई नाबालिग, बालिकाओं ओर महिलाओ को तलाशने के लिए पुलिस का चलाया ऑपरेशन मुस्कान सफल हो रहा है। पिछले 20 दिन में 31 नाबालिग बालिकाएं व 64 बालिग महिलाओं और बालिकाओं को दसत्याब किया गया है। अपनी बेटियों को सकुशल पाकर परिजनों के साथ ही घर लौटने पर बेटियों के चेहरे खिल उठे। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार जिले के समस्त थानों पर इस ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत पंजीबद्ध प्रत्येक अपराध में नियमित समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही मुखबिर सूचना व तकनीकी साक्ष्यों की मदद से महज 14 दिनों के भीतर लगभग 25 नाबालिक बालक/ बालिकाओ को दसत्याब कर बड़ी सफलता हासिल की है। 20 अपै्रल 2025 से 10 मई तक कुल 31 नाबालिग बालिकाएँ व 64 बालिग महिलाओ को दसत्याब करने मे सफलता हासिल की है। शेष गुम बालक/बालिकाओं की दस्तायाबी के प्रयास निरंतर जारी है ।

तीन आपराधियों पर कलेक्टर ने की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, दो दिन थाने में देना होगी आमद 

खरगोन। जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने आपराधिक प्रवृत्ति के तीन व्यक्तियों को 50.50 हजार रुपये का बंध पत्र भरने एवं 03 माह तक सप्ताह के प्रति सोमवार एवं शुक्रवार को थाने में उपस्थिति देने का आदेश दिया है। पिपल चौक संजय नगर खरगोन के 35 वर्षीय मोहम्मद ऊर्फ जानु, हरिसेठ की बाड़ी जैतापुर थाना मेनगांव के लोकेश पिता पंढरी अमोदे एवं जैतापुर के ही मनीष पिता राधेश्याम अलोने को 50.50 हजार रुपये का बंधपत्र भरने एवं 03 माह तक सप्ताह के प्रति सोमवार व शुक्रवार को पुलिस थाना में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इन तीनों व्यक्तियों के विरूद्ध सार्वजनिक स्थलों पर गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने, धारदार हथियारों से वार कर चोट पहुंचाने, जुआ खेलने, अवैध हथियार रखने, आगजनी की गंभीर वारदाते करने, हत्या का प्रयास करने एवं अपने साथियों के साथ साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिए तत्पर रहने जैसे मामलों में थाना खरगोन एवं मेनगांव में भादवि की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है।

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