सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर

अफवाह फैलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

खरगोन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही खरगोन जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। संपूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान राजनैतिक दलों, सभी शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों एवं आम नागरिकों से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

राजनैतिक दलों, चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से कहा गया है कि वे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक पोस्ट न करें, तथ्यों, चित्रों, आडियो, वीडियो को तोड़-मरोड़कर पोस्ु न करें, जिससे सामाजिक, धार्मिक या व्यक्तिगत विद्वेष उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसा किए जाने पर आईटी एक्ट एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राजनैतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि सभाओं, रैलियों, जुलूस के रूप में चुनाव प्रचार एवं जनसंपर्क के दौरान किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पणियों अथवा व्यक्तिगत आरोपों से बचें। बिना अनुमति के रैली, जुलूस, सभा, प्रदर्शन अथवा वाहनों के माध्यम से प्रचार न करें। आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें। पर्याप्त निगरानी किये जाने एवं अवांछनीय गतिविधियों पर पैनी नजर रखने निगरानी दलों का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु सभी से आदर्श आचरण संहिता का अक्षरश पालन सुनिश्चित किए जाने की अपील की है।


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