जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

                 


खरगोन। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव के दौरान अपराधों के प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मवीर सिंह यादव एवं अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनोहरसिंह बारिया के मार्गदर्शन में जिले के समस्त अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । इसी तारतम्य में थाना बैडिया जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की गई है ।

राज्य मे आगामी विधानसभा चुनावों को शातिपुर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु लगातार वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा ऐसे अपराधिक तत्व जो किसी भी रूप से चुनाव को प्रभावित कर सकते है, उनके विरूद्ध सतत एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था वरिष्ठ अधिकारीयों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बैडिया निरीक्षक निर्मल श्रीवास के निर्देशन में थाने के समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा चुनाव अचार संहिता के निर्देशों का पालन करने हेतु सतत कार्यवाही की जा रही है । 

इसी तारतम्य में थाना बैडिया पर अपराधी राम भालसे पिता धन्नालाल भालसे उम्र 40 वर्ष निवासी चंदर कालोनी बैडिया को श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला खऱगोन द्वारा उनके आदेश क्रमांक/45-ए/वाचक-1/2023 खरगोन दिनांक 04.09.2023 दा.प्र.क्र.45/जिला बदर/2023 दिनांक 04.09.2023 को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अन्तर्गत जिला खरगोन, धार, इन्दौर , देवास, खण्डवा, बड़वानी, तथा जिला बुरहानपुर की राजस्व सीमाओं बाहर चला जाने का आदेश पारीत किया गया था ।

31 अक्टूबर को सउनि हरिप्रसाद पाल को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी राम भालसे पिता धन्नालाल भालसे निवासी चंदर कालोनी बैडिया जिला बदर आदेश उल्लंघन कर बदमाश अपने महोल्ले में घुम रहा है । जिसकी सूचना की तस्दीक करते बदमाश राम भालसे अपने मोहल्ले में घुमता मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा बदमाश राम भालसे से जिला बदर अवधी में कस्बा बैडिया मे आने हेतु वैध अनुज्ञा पत्र के सबंध में पुछते नहीं होना बताया । बदमाश राम भालसे का कृत्य म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अपराधिक कृत्य का पाया जाने से थाना बैडिया पर अपराध क्रमांक 368/2023 धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया ।

पुलिस टीम:-

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बैडिया निर्मल श्रीवास के नेतृत्व में उनि राजेन्द्र कुमार सिरसाठ , उनि शकुन्तला डोडवे, सउनि हरिप्रसाद पाल, प्रआर.263 रणजीत सिंह आर.887 लोकेन्द्र सिंह, ,आर.850 राजीव गुर्जर,आर.539 शेख समीर, आर.309 राजकुमार दुबे , आर.08 अनिल किराडे, आर.420 महिपाल ,आर.1050 मनोज , म आर.901 पूनम पाण्डे एवं म आर.1039 स्वाति बेला का विशेष योगदान रहा ।

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