नाबालिग से बलात्‍कार करने वाले आरेापी को 20 साल की सजा

खरगोन। न्यायालय जी सी मिश्रा द्वारा नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सज़ा से दंडित किया अदालत का यह फैसला वर्ष 2020 के एक मामले में आया जिला लोक अभियोजन कार्यालय के अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बताया कि घटना दिनांक 27 नवंबर 2020 को रात्रि लगभग 8:00 बजे पीड़ित अपने पड़ोसी के घर सिर में लगाने का क्लिप मांगकर वापस अपने घर आ रही थी तभी आरोपी धर्मेन्द्र पीडिता के पास आया और मुँह दबाकर पडोसी के यहां बनी भूसे के ढाली (कोठा) में ले गया और वहां जबरदस्‍ती शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी धर्मेन्‍द्र ने धमकी दी कि 'तू चिल्लाना मत, नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा पीड़िता चिल्‍लाई तो आरोपी उसे वहां छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने अपने घर आकर उक्‍त घटना माता-पिता को बताकर पुलिस थाना ऊन पर रिपोर्ट दर्ज करवायी। पुलिस थाना ऊन द्वारा अपराध दर्ज किया पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्‍यायालय खरगोन में प्रस्‍तुत किया जहां प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश जी.सी. मिश्रा द्वारा आरोपी धर्मेन्‍द्र को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 5000 रू. के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

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