नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त ने किया अंजड़ नगर परिषद के सीएमओ को निलंबित

बड़वानी। नगर प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल के आयुक्त् भरत यादव ने अंजड़ नगर परिषद के सीएमओ मयाराम सोलंकी को अंजड़ नगर परिषद में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की नियम विरूद्ध नियुक्ति करने, निर्देशो के अनुकूल कार्य नही करने तथा नियम व प्रक्रिया से परे जाकर कार्य करने के कारण मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री सोलंकी को कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग इन्दौर रहेगा। 

 उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 14 नवंबर 2022 को नगर परिषद अंजड़ के सीएमओ मयराम सोलंकी को 23 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियम विरूद्ध रखे जाने के जाने से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर 7 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। सोलंकी ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने यह उल्लेखित किया कि उनके द्वारा किसी भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखने संबंधी आदेश जारी नही किया गया हैं उक्त आरोप को उन्होने असत्य एवं निराधार बताया। उन्होने नगर परिषद अंजड़ में अत्यावश्यक कार्येा के निपटान के लिए दैनिक मस्टरकर्मी रखे है। 

  मयाराम सोलंकी द्वारा प्रस्तुत उत्तर का परीक्षण करने पर पाया गया कि उनके कार्यकाल में नियुक्ति सक्षम अनुमोदन के बिना की गई है। उनका यह कहना कि कोई आदेश उन्होने जारी नही किया है, स्वीकार योग्य नही है। साथ ही उनके द्वारा शासन और संचालनालय द्वारा समय-समय पर जारी नियम, निर्देश एवं प्रावधानों का पालन सुनिश्चित नही किया गया है। संचालनालय ने मयाराम सोलंकी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नही पाये जाने पर उन्हे निलंबित कर दिया है।

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