तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये का अर्थदण्ड

विदिशा। माननीय न्यायालय श्री राकेश सनोढिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी प्रेमनारायण उर्फ प्रेमसिंह निवासी- करबाखेड़ी  थाना नटेरन जिला विदिशा को धारा 304 ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास  500/- अर्थदण्ड, से दण्डित किया। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा श्रीमती ज्योति गोयल द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार कहानी यह है कि, फरियादी जलाल मोहम्मद ने दिनांक 21.04.2017 को आरक्षी केंद्र सत्पदा (करारिया) में एफ.आई.आर. लेखबद्ध कराई कि उक्त दिनांक को रात 100ः00 बजे वह उसके दरवाजे पर बैठा था, उसका भाई ताज मोहम्मद सोसायटी से घर आ रहा था कि ट्रक क्रमांक एमपी09 जी. एफ. 3451 के चालक ने तेजी वह लापरवाही से चलाकर ट्रक शमशाबाद रोड से विदिशा की तरफ लाया और उसके भाई ताज मोहम्मद को घर के सामने विदिशा शमशाबाद मेन रोड ग्राम सांकलखेड़ा खुर्द के टर्निंग पर टक्कर मार कर अगला पहिया ऊपर चढ़ा दिया, जिससे ताज मोहम्मद की मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान आरोपी प्रेमनारायण उर्फ प्रेमसिंह के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने से अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 

 

    

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