शराब के लिए रूपये मॉगने और मारपीट करने वाले आरोपीगण को 01 वर्ष का कारावास

विदिशा। माननीय न्यायालय श्री राकेश सनोढिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने शराब के लिए रूपये मॉगने और मारपीट करने वाले आरोपीगण विशाल एवं उसके भाई संजय निवासी- पीलिया नाला टपरा विदिशा को धारा  327 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास  500/- अर्थदण्ड, से दण्डित किया। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा श्रीमती ज्योति गोयल द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार कहानी यह है कि, दिनांक 09.02.2014 को रंगई काली माता मंदिर के पास विशाल तथा उसका भाई फरियादी सल्लू सेन पुत्र महेश सेन को मिले और सल्लू सेन से शराब के लिए रूपये मॉगने लगे। उसके द्वारा मना करने पर दोनों ने मिलकर उसके साथ झूमाझटकी कर मारपीट करने लगे एवं संजय ने रॉड से फरियादी के सिर में मारा जिससे चोट लगकर खून निकलने लगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस थाना कोतवाली में की थी। जिस पर से पुलिस ने विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

 

    

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