डंडे एवं करतना से मारने वाले आरोपीगणों को 01-01 सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

विदिशा। (गंजबासौदा) माननीय न्यायालय श्रीमती सीमा धाकड़ जेएमएफसी गंजबासौदा द्वारा आरोपीगण मनोज एवं आलोक को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बासौदा गोविंद दास आर्य द्वारा की गई।

 अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी ने बताया कि दिनांक 22.05.2013 को फरियादी तुलसीराम ने थाने आकर रिपोर्ट किया कि उक्त दिनांक को रात्रि में 10ः00 बजे उसके घर के पास खेत में सो रहा था, तभी आलोक अहिरवार आया और पुरानी रंजिष पर से उसे गांलिया देने लगा, गांलिया देने से मना करने पर उसे बांये कान के ऊपर करतना मारा जिससे खून निकलने लगा, इतने मनोज अहिरवार एवं सरदार अहिरवार आये मनोज ने डंडा सिर में मारा जिससे चोंट लगी, सरदार ने बांय हाथ व बखा व दाहिने पैर के घुटने में डंडा मारा जिससे मूंदी चोट आई। 

उक्त घटना पर थाना त्योंदा में अपराध क्रमांक 176/2013 अंतर्गत धारा, 325/34 भादवि0 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

 न्यायालय में विचारण उपरांत पीड़ित व साक्षीगणों के कथन कराए गए। दिनांक 20.04.2022 को अभियुक्तगणों को दोषसिद्ध पाये जाने पर धारा 325/34 भा0द0वि0 में आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आर0 प्रवेष अहिरवार कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा प्रकरण सहयोग प्रदान किया गया। 

तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये का अर्थदण्ड

विदिशा। माननीय न्यायालय श्री राकेश सनोढिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी करन उर्फ भूरा निवासी- रंगिया पुरा विदिशा थाना कोतवाली जिला विदिशा को धारा 304 ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास 500/- अर्थदण्ड, से दण्डित किया। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा श्रीमती ज्योति गोयल द्वारा की गई।

 अभियोजन के अनुसार कहानी यह है कि, दिनांक 11.10.2016 को सुबह 7ः00 बजे ट्रक क्रमांक एमपी09 एच जी 0189 के चालक ने तेजी वह लापरवाही से ट्रक चलाकर ईदगाह रोड तोपपुरा कलारी के आगे पुलिया के पास अजीज खां को टक्कर मार दी। जिससे उसकी मृत्यु हो गई । विवेचना के दौरान आरोपी करन उर्फ भूरा के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने से अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 


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