मारपीट करने वाले आरोपी को भेजा जेल

विदिशा।  पंकज बुटानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा ने अभियुक्त गुलाब सिंह पुत्र श्री मुन्नालाल दरोई आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम-महुआखेडा जिला विदिषा को धारा 294, 323 (दो शीर्ष) विकल्प में 324 (दो शीर्ष), 506 (भाग-दो) भारतीय दण्ड संहिता में 06 माह का कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

 अभियोजन घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी रामकेष द्वारा दिनांक 18.12.2017 को थाना हैदरगढ में रिपोर्ट लेख कराई गई कि, दिन के करीब 1.00 बजे वह अपने खेत की मेड पर से अपने ढोर चराकर पानी पिलाने झिरना में ले जा रहा था कि तभी गुलाब सिंह आदिवासी की भैस खेत की मेड पर आ गयी तब उसने गुलाब सिंह से कहा कि उसके गेहू तुम्हारी भैंस खा लेगी तो गुलाब सिंह बोला कि यही चराऊगा व गुलाब सिंह ने फरियादी की कुल्हाडी से मारपीट की, जिससे उसके शरीर में चोट आकर खून निकलने लगा और वह चिल्लाया तो उसकी माॅ बालोबाई आकर बीच बचाव करने लगी तो गुलाब सिंह ने उसकी भी मारपीट की, जिससे उसे चोटें आई तथा भाई जुगराज बीच बचाव करने आया तो गुलाब सिह गुलाब सिह यह कहकर कि आज तो बच गये अब दुबारा मिला तो जान से खत्म कर दूंगा।

             

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