मानसिक रूप से पीड़ित अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 10 वर्ष का कठोर कारावास

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी संजीव गुर्जर पुत्र गोवर्धन सिंह गुर्जर उम्र 20-वर्ष, निवासी-बागरौद चैराहा के पास ग्राम शेरपुर, थाना त्योंदा जिला विदिषा को भादवि की धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 5000/-रूपये का अर्थदंड एवं 366 में 7 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं 2000/-रूपये के अर्थदंड से सजा सुनाई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 24.01.2019 को फरियादी/ अभियोक्त्री का पिता सुबह करीब 6 बजे अपनी किराने की दुकान पर गया था दिन में करीब 12 बजे वह खाना खाने अपने घर पहुंचा था तो उसने अपनी मां से अपनी बेटी/अभियोक्त्री के बारे में पूछा था तो उसकी मां ने बताया था कि अभियोक्त्री स्कूल से नहीं आयी है फिर उसने अभियोक्त्री को सभी जगह रिश्तेदारों में तलाष किया था, लेकिन अभियोक्त्री का कोई पता नहीं चला था। अभियोक्त्री का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। पिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में लेखबद्ध कराई कि उसकी बेटी को केाई अज्ञात व्यक्ति बहलाफुसलाकर ले गया था। रिपोर्ट के आधार पर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के अनुक्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियोगपत्र सहित न्यायालय के समक्ष पेष किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया।

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