डंडे से मारपीट करने वाले 04 आरोपीयो को 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

विदिषा। माननीय न्यायालय श्री देवेन्द्र सोलंकी जेएमएफसी लटेरी द्वारा डंडे से मारपीट करने वाले 04 आरोपीयो 01. बाबूलाल पुत्र मथुरा लाल मीना 2. सागर सिंह पुत्र मथुरा लाल 03. मथुरालाल पुत्र मोतीराम 04. रामहेत पुत्र गुलाब सिंह को 6-6 माह , निवासीगण- मडावता थाना आनंदपुर लटेरी जिला विदिशा को 6-6 माह सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

        फरियादी हरीसिंह मीना के द्वारा थाना आनंदपुर में रिपोर्ट दर्ज करवायी कि, घटना दिनांक को वह चम्पाखेडी रामनवमी के भंडारे मे गया था, फिर वह तथा श्री बाबू उसके गांव निशोषर्री वापस आ रहे थे। तो अभियुक्तगण बाबूलाल, सागर सिंह, मथुरा लाल एवं रामहेत उसे गाली देने लगे और मारपीट करने लगें। आरोपीगण ने डंडो से मारपीट की जिससे उसके दोनो पैरो में, बाये हांथ में , पीठ, पसली और कमर में चोट आई थी। फरियादी की रिपेार्ट पर से थाना आनदपुर में अपराध क्र. 30/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की लेखबद्ध की गई। विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय श्री देवेन्द्र सोलंकी जेएमएफएससी लटेरी द्वारा धारा 325/34 के अंतर्गत चारो आरोपियो के दोष सिद्ध पाये जाने पर 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी श्री हरीराम कुशवाह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।

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