जहरीली शराब रखने वाले आरोपी की न्यायालय ने की जमानत निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान अभिजीत सिंह जेएमएफसी द्वारा आरोपी अशोक कुमार बघेल उम्र-34 साल निवासी खामखेडा को धारा 49ए म.प्र. आबकारी अधिनियम में न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त की गई। 

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सपना दुबे ने घटना के संबंध में बताया कि, दिनांक 20.05.2021 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति पीपलखेडा जोड के पास हाथभट्टी की कच्ची जहरीली शराब ले खडे है। सूचना की तश्दीक हेतु मुखबिर के बताये गये स्थान पर जाकर देखा तो दो व्यक्ति संदिग्ध हालत में दिखे जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हे घेराबंदी कर पकडा गया। आरोपीगण से जब नाम पता पूछा तो उसमें से एक ने  अपना नाम अशोक उम्र-34 साल निवासी खामखेडा बताया। आरोपीगण के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र करारिया में अपराध क्रमांक 120/2021 धारा 49ए म.प्र. आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी अशोक की ओर से माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए जमानत निरस्त कर दी।

   

                                                        

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