अवयस्क बालिका का व्यपहरण कर गलत काम करने वाले आरोपी की न्यायालय ने की जमानत निरस्त

विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायाधीश ने आरोपी अमित खंगार आयु 23 वर्ष निवासी ग्राम सतपाडा थाना करारिया जिला विदिशा की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया गया।

घटना इस प्रकार है कि आरोपी अमित खंगार द्वारा पीडिता को व्यपहरण कर अपने साथ भोपाल ले गया था और उसके साथ गलत काम किया था। जिसके संबंध मे पीडिता के द्वारा थाना करारिया मे आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 एवं लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया था। वर्तमान समय मे महिलाओ एवं बालिकाओ के प्रति बढते अपराधो को देखते हुए एवं आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी अमित खंगार का जमानत आवेदन निरस्त कर, जेल भेजा गया।  

उक्त प्रकरण में विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा पैरवी की गई।

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