नाबालिग बालिका का आपहरण कर बलात्संग करने वाले आरोपीगण को 20-20 वर्ष एवं 06-06 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में सजा

विदिशा। श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष (पाॅक्सो)े गंजबासौदा द्वारा नाबालिग बालिका का आपहरण कर बलात्संग करने वाले आरोपीगण को अपने निर्णय दिनांक 04.03.2021 में आरोपीगण जीतू उर्फ जितेन्द्र निवासी पुराना बस स्टेण्ड के पीछे, महमूद उर्फ महबूव निवासी सिंधी काॅलोनी बासौदा, भारत निवासी पुराना बस स्टेण्ड गौषाला के पास, आकाष उर्फ विषाल निवासी सिंधी काॅलोनी गंजबासौदा, जिला विदिषा को 20-20 वर्ष एवं 06-06 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मामले में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मनीष केथोरिया द्वारा की गई।

 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, गंजबासौदा श्री दिनेष कुमार असैया के द्वारा बताया गया कि, मामला चैकी जीआरपी गंजबासौदा का है, फरियादी ने गंजबासौदा चैकी जीआरपी पर उपस्थित होकर एक हिन्दी लिखित आवेदन बच्ची का आपहरण के संबंध में पेष किया जिसमें उसने बताया कि मेरी बच्ची उम्र पौने 17 साल दिन में घर पर थी इसके बाद शाम 17ः25 बजे स्टेषन गंजबासौदा पर छत्तीसगढ टे्न से उतरी थी। आरोपीगण मेरी बच्ची का हाथ पकड कर ले जा रहे थे, दो गाडियां वहां पर खडी थी, किस गाडी में चढी नही देखा, क्योंकि स्टेषन पर काफी भीड़ थी वह भीड़ में जल्दी से गुम हो गई । वह अपने घर आकर अपनी पत्नी को बताया कि तुम्हारी लडकी को 02 लडको के साथ स्टेषन पर थी मेरी लडकी को दो लडके स्टेषन से बहला फुसलाकर अपहरण कर कही टे्न से ले गये है उक्त रिपोर्ट पर से चैकी जीआरपी गंजबासौदा में अपराध क्र 05/18 धारा 363 भादवि लेखबद्ध की गई थी। मूल अपराध जीआरपी विदिषा 39/18 पंजीबद्ध किया गया, घटना के संबध में अभियोक्त्री ने अपने माता पिता को बताया था, तथा प्रकरण विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में आरोपीगण के विरोध 363, 366, 366क, 376(डी), भादवि एवं 5(जी)/6, 16-17 पाॅक्सो अधिनियम का प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय एसी क्रमांक 25/18 में विचारण उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध मामला प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी जीतू उर्फ जितेन्द्र और महमूद उर्फ महबूब को धारा 363 भादवि के आरोप में 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 1000/- 1000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 366 भादवि में 06-06 सश्रम कारावास की सजा एवं 1500/- 1500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, 366क धारा में आरोपीगण को 06-06 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 1500-1500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपीगण 376(डी) के आरोप में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 10000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, एवं 5जी/6 में दोनों आरोपीगण दोषी पाये गये। आरोपीगण भारत और आकाष को धारा 363 भादवि में 04-04 वर्ष एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 366 में 06-06 वर्ष व 1500-1500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित से किया गया। धारा 366क में 06-06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500-1500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनीष कथोरिया द्वारा पैरवी की गई एवं सहयोग सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार असैया द्वारा किया गया। प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु कोर्ट मोहर्रिर आर0 रीतेष तिवारी के द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। 

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