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Showing posts from March, 2021

जनकल्याण में छिपा राष्ट्र पुनरुत्थान

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लेखक मयंक मनुभाई जोशी उना गुजरात भारत, जिसे किसी समय विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त थी, वैश्विक स्तर पर भारत और उस से जुड़ी हर चीज के प्रति सम्मान का भाव होता था, लोग भारत की धरा से निकले हुए हर विचार को स्वीकार करते थे और उसपर अमल करते थे। भारत ने सैकडों महान विचार सिद्धांतों को जन्म दिया। भारत के बंगाल से निकले संत स्वामी विवेकानंद ने समस्त विश्व में भारत की संस्कृति और भारतीय विचार का डंका बजा दिया यह किस से छिपा है। शिकागो में दिए उनके भाषण को कौन नहीं जानता, जिसके बाद पश्चिम के देशों में भारत के लिए सम्मान का भाव प्रगाढ़ हुआ। जो मंत्र हमारे धर्म ग्रंथों में सदियों से लिखा हुआ है और जिसे हम भारतीय वर्षों से आत्मसात करते आये हैं, उस "वसुधैव कुटुम्बकम" के मंत्र को आज विश्व के सभी देश अपना रहे हैं।  परंतु आज के इस दौर में जब हर देश एक दूसरे से हर मोर्चे पर प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं और अपने देश को सभी मोर्चों पर सबसे अव्वल रखना चाहते हैं तब यह और भी जरूरी हो जाता है की हम भी अपने देश, संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए हमारे ग्रंथो में लिखे गए और हमारे महापुरुषों द्वारा सुझाये गए रास्त...

भांजे को मौत के घाट उतारने वाले मामा को आजीवन कारावास

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खरगोन। प्रथम अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा कलयुगी मामा को अपने भांजे को मौत के घाट उतारने के जुर्म में आजीवन कारावास एवं 1500 रू के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 10 सितम्बर 2019 को आरोपी सचिन पिता धनराज निवासी ग्राम पिपराटा अपने भांजे कुणाल को भुक्कन दादा के घर के पास स्थित गणेश पाण्डाल के पास से अपनी स्कूटी पर बैठाकर खरगोन मेनरोड़ तरफ ले गया था और वापस स्कूटी से अकेला लौटा था। आरोपी सचिन ने रोहित को बताया कि उसका भांजा कुणाल राजेश वर्मा के खेत में बने कुएं में डूब गया है। रोहित आरोपी के भाई के साथ कुएं पर गया और वे कुएं से कुणाल की लाश को बाहर निकालकर जिला अस्पताल खरगोन ले गये जहां डॉक्टरों ने कुणाल को मृत घोषित कर दिया। उक्त  घटना की सूचना मिलने पर पुलिस थाना मेनगांव द्वारा मर्ग कायम कर जांच में आरोपी सचिन के द्वारा अपराध करना पाये जाने से उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत ...

महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ

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  बैडीया(राजेंद्र नामदेव)। राजेन्द्र नामदेव व्दारा। बैडिया थाने पर महिला डेस्क कार्यालय का शुभारंभ महिला डेस्क प्रभारी उप निरीक्षक शीतल सिंघार ने थाना प्रभारी सोरभ बाथम की उपस्थिति मे रीबीन काटकर कीया जानकारी देते डेस्क प्रभारी ने बताया ईसका उद्देश्य पीडित महिलाएं बालिका खुल कर अपनी समस्या डेस्क के से कह सकती है साथ ही महीला संबधित अपराध शिकायत का निवारण मेन उद्देश्य रहेगा साथ ही महिला डेस्क बाल कल्याण समिति पंचायत स्वासथ आगणवाड़ी आदी समीती के साथ मिलकर महिलाओं को न्याय दिलायेगी ईसके लिए थाना प्रागण मे ही अलग से एक रूम महिला डेस्क के लिए बनाया गया है । ईस अवसर पर महीला आरक्षक सरोज जादोन पुनम पांडे उ निरीक्षक बलवीरसिंह यादव अजय दुबे चन्द्रशेखर दिवेदी प्रधान आरक्षक ब्रजकिशोर कश्यप नरेन्द्र चंदेल शोएब खान सहित पुलिस स्टाफ एव महिलाए उपस्थित थे।

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 1 साल की सजा

विदिशा। माननीय सुश्री सोनल गुप्ता जेएमएफसी की न्यायालय द्वारा आरोपी बिंदू लोधी पुत्र देवीसिंह लोधी उम्र-54 वर्ष निवासी ग्राम बर्री, करैयाखेड़ा रोड़ जिला विदिशा को भादवि की धारा 354 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी श्रीमति ज्योति कुजूर द्वारा की गई। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, पीड़िता कमरे में सो रही थी रात लगभग 12ः30 बजे उसका किरायेदार बिंदू लोधी पीड़िता की खटिया में बैठकर बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने लगा, उसने चिल्लाने का सोचा तो आरोपी उसका मुंह दबाने लगा और बोला कि किसी से मत कहना। वह फिर चिल्लाई तो आस-पास के लोग आ गये जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना देहात विदिशा में लेखबद्ध कराई, जिस पर से प्रकरण विवेचना में लिया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल की ओर से प्रस्तुत खात्मा आवेदन अस्वीकार विदिशा। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्री आत्माराम टांक ने आरोपी डाॅ0 अरूण जारौलिया तत्कालीन खंड चिकित्सा अधिकारी लटेरी ज...

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया तीन वर्ष का कठोर कारावास

विदिषा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश श्रीमति माया विश्वलाल ने आरोपी भूरा उर्फ मोहर सिंह उम्र-19 वर्ष, निवासी-जतरापुरा जिला विदिशा को भादवि की धारा 354 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/-रूपये अर्थदंड, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 8 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/-रूपये अर्थदंड तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण की धारा 3(2)(अं) में 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000/- रूपए अर्थदण्ड व धारा 3(1)(ू.प) में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500/-रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। उक्त मामले में डीडीपी/विशेष लोक अभियोजक आई.पी. मिश्रा द्वारा मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा उनके साक्ष्य से न्यायालय ने सहमति जताई। साक्षियों की समय पर उपस्थिति सुनिष्चित कराने में कोर्ट मोहर्रिर रमाकांत शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। घटना इस प्रकार है कि, पीड़िता घटना दिनांक 30.06.2019 को रात करीब 8 बजे अपने नाना के प्लाॅट वाले घर से अपनी दादी को खाना देने जा रही थी तभी रास्ते में उसे आरोपी भूरा उर्फ मोहर सिंह कुशवाह जिन्ह...

4 साल की नाबालिका को ले जाकर दुष्‍कृत्‍य का प्रयास करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.03.2021 को श्रीमती वर्षा शर्मा विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो) जिला इंदौर द्वारा थाना अन्‍नपूर्णा के अपराध क्रमांक 97/2019 में निर्णय पारित करते हुये आरोपी विष्‍णु पिता महेश तिवारी आयु 50 वर्ष निवासी- महावर नगर इंदौर को धारा 376(क)(ख) सहपठित धारा 511 भादवि में एवं 5/एम /6 सहपठित धारा 18 पाक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 200/- 200/ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ओर धारा 363 एवं 366 मे 3 वर्ष एवं 5 वर्ष का भी कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया एवं 200/' 200/- के अर्थदण्‍ड से ं‍दंडित किया गया एवं अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने पर 3-3 माह का कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश दिया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष्‍ लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई। अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 8-3-19 को फरियादी बालिका की माता ने अन्‍नपूर्णा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई की वह एवं उसकी 4 साल की बच्‍ची घर पर ही थे तभी मोहल्‍ले में रहने वाला उक्‍त अभियु...

पेट्रोल डालकर आग लगाकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज

(सनसनीखेज मामला) विदिशा। माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अचल कुमार पालीबाल विदिशा द्वारा भादवि की धारा 302 के प्रकरण में आरोपी माधौसिंह अहिरवार निवासी गा्रम सनौटी की जमानत याचिका खारिज की। सनसनीखेज प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियेाजन अधिकारी मनीष कथोरिया द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियेाजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 25.05.2020 को शाम 07ः00 बजे आरोपी माधौ सिंह नशे की हालत में प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल लेकर आया और नवल को अश्लील गालियां दी तथा आरोपी ने नवल पर जान से मारने की नीयत से पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दी जिससे नवल जलने लगा, उपचार के दौरान नवल की मृत्यु हो गई थी। अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने के पश्चात थाना करारिया में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 89/20 भा.द.सं की धारा 307 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था बाद में प्रकरण में भादवि की धारा 302 का भी इजाफा किया गया। दिनांक 31.05.2020 से ही आरेापी जेल में ...

लड़की के प्रेम प्रसंग के कारण की गई थी हत्या

मामले में 05 आरोपी गिरफ्तार खरगोन। सनावद थाना में  फरियादिया रेखा बाई पति राकेश वंश जाति हरिजन उम्र 33 वर्ष निवासी गाँधी नगर ग्राम खंगवाडा थाना सनावद ने अपने पति राकेश के साथ थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी लडकी रेशमा उम्र 17 वर्ष कि कल  कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है । जिस पर थाना सनावद पर अपराध क्रमांक 106/21 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । जिसके बाद दिनांक 18.03.2021 को नाबालिग लड़की का शव उसके घर से कुछ दूरी पर खेत में बने एक कुए में मिला था। जिस पर थाना सनावद पर मर्ग कायम कर मृतिका रेशमा का सिविल अस्पताल सनावद से पी.एम. कराया गया । शार्ट पी.एम. में पता चला कि मृतिका रेशमा की मृत्यु पानी में डूबने से ना होकर मुँह दबाकर दम घुटने से हुई है । नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद हत्या के मामले को गंभीरता से देखने हुए पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान ने आदेशित किया की मामले की तह तक जाकर जल्द से जल्द खुलासा कर हत्या के आरोपी की गिरफ़्तारी के लिए सनावद थाने से एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया जिसमे थाना प्रभारी ललित सिंह डागुर के नेतृ...

7 लाख 79 हजार 250 रूपए के गांजे के पौधे सहित एक आरोपिया को किया गिरफ्तार

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मादक पदार्थ के विरुद्ध चैनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही खरगोन। मादक पदार्थ के विरुद्ध चैनपुर पुलिस ने 7 लाख 79 हजार से अधिक की रूपए के गांजे के पौधे सहित एक आरोपिया को किया गिरफ्तार कर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस आशय की जानकारी बुधवार को एएसपी जितेंद्रसिंह पंवार ने प्रेसवार्ता कर संचार प्रतिनिधियों को जानकारी दी है। चैनपुर थाना प्रभारी राबर्ट गिरवाल को 16 मार्च को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोठबैड़ा निवासी गोरेलाल पिता भंगडा निवासी कोटबैड़ा ने अपने नवाड के खेत में गांजे के पौधे लगाए गए है। मुखबीर की सूचना पर थाना प्रभारी गिरवाल ने पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम मुखबीर के बताएं हुए स्थान पर पहुंची, जहां पुलिस को आता देख एक व्यक्ति झाड़ियों की आड़ का फायदा उठाकर मौके से भाग गया तथा वहा खेत में काम कर रही महिला को महिला आरक्षक द्वारा पकड़ा गया। महिला से अपना नाम मुंदीबाई (परिवर्तित नाम) बताया। मादक पदार्थ गांजा उगाने के लायसेंस व परमिट का पूछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। टीम की मदद से मादक पदार्थ गांजा के पौधो को उखाडे़ गए। खेत में 705 नग गांजे के लगाए थे पौधे प्रेसवार्ता...

भौंगरिया पर प्रतिबंध, हॉट बाजार लगेंगे

संकट प्रबंधन समुह की बैठक में हुआ निर्णय खरगोन। स्वामी विवेकानंद सभागृह में बुधवार को कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समुह की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में कहीं भी भौंगरिया का आयोजन नहीं होगा। सिर्फ पूर्व की तरह हॉट बाजार लगाए जा सकेंगे। हॉट बाजार में अब मनोरंजन के साधन जैसे झूले, नाटक-तमाशे व तंबू लगाकर इनामी प्रतियोगिता जैसे स्टॉल या दुकानें पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। इसके अलावा इन हॉट बाजारों में ढ़ोल या मांदल लेकर कोई भी नागरिक नहीं आ सकेंगे। संकट प्रबंधन समुह ने इस बात पर भी गौर किया कि ढ़ोल मांदल मोहल्ला या ग्राम स्तर तक सीमित लोगों द्वारा बजाया जा सकेगा। यह भी एक सांकेतिक तौर पर ही होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र से आने वाले व्यापारियों को भौंगरिया हॉट बाजार में प्रतिबंधित किया गया है। हॉट बाजार व भौंगरिया को लेकर प्रत्येक थाना व ग्राम पंचायत स्तर पर गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित कर पृथक से बैठक आयोजित कर भौंगरिया के प्रतिबंधात्मक संबंधी निर्देशों से अवगत कराया जाएगा। 100 से अधिक होने पर आयोजन के लिए लेना होगी अनुमति 16 मार्च रात...

धर में घुसकर गलत काम करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 10 वर्ष का कठोर कारावास

विदिषा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश श्रीमति माया विश्वलाल ने आरोपी अरविंद सिंह दांगी उम्र-32 वर्ष, निवासी-रोशन पिपरिया थाना कुरवाई जिला विदिशा को भादवि की धारा 376(1) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदंड, धारा 450 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/-रूपये अर्थदंड तथा धारा 323 में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/-रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। उक्त मामले में डीडीपी/विशेष लोक अभियोजक आई.पी. मिश्रा द्वारा मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा उनके साक्ष्य से न्यायालय ने सहमति जताई। साक्षियों की समय पर उपस्थिति सुनिष्चित कराने में कोर्ट मोहर्रिर रमाकांत शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। घटना इस प्रकार है कि, पीड़िता अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी व मजदूरी करती थी। दिनांक 17.07.2014 को पीड़िता अपनी दोनों पुत्रियों के साथ घर में दरवाजा बंद करके सो रही थी। रात में किसी ने उसका किबाड़ खटखटाया, घर की लाईट जली थी, पीड़िता की नींद खुली वह मोबाईल लेकर दरवाजे के पास गई, पूछा कि कौन है तो बाहर से आवाज आई कि तुम्हारे ज...

हत्या का प्रयत्‍न करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

खरगोन। अभियोजन कार्यालय खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश जाट ने बताया कि दिनांक 23-05-2016 को दोपहर लगभग 03 बजे लखन और सुनील ग्राम मेहरजा में नवलसिंह दरबार के खेत में आम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे तभी अभियुक्त राकेश पिता भावसिंह निवासी मेहरजा बैयडी वहां आया और सुनील से कहने लगा कि लखन ने कुछ दिन पहले नहाने की बात पर से मुझसे विवाद किया था आज लखन को नहीं छोडूंगा जान से मार दूंगा। तब सुनील ने अभियुक्त राकेश से कहा लखन से विवाद मत कर तो अभियुक्त राकेश वहां से चला गया और कुछ देर बाद घर से दराता लेकर आया और जान से मारने की नियत से लखन के पेट में दराता मारा। जब सुनील ने बीच बचाव की कोशिश की तो राकेश ने कहा कि बीच में मत पड़ नहीं तो तुझे भी जान से मार डालूंगा। थाना मेनगांव द्वारा आरोपी राकेश के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र तृतीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया जहां उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री जे.एस. मुवेल उप संचालक, अभियोजन खरगोन द्वारा की गई । माननीय न्यायालय श्री दारासिंह मण्डलोई तृतीय अपर सत्र न्य...

08 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बलात्‍संग करने वाले आरोपी सगे पिता को न्‍यायालय ने सुनाई सजा

भोपाल। माननीय न्‍यायालय श्रीमती वंदना जैन अपर सत्र न्‍यायाधीश के न्‍यायालय ने 08 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बलात्‍संग करने वाले आरोपी सगे पिता श्‍यामू पांडे उम्र 35 वर्ष को धारा 363, 366ए, 376(2) भादवि एवं 5/6 पाक्‍सो एक्‍ट में दोषी पाते हुये धारा 376(2भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000 रू के अर्थदंड एवं धारा 366ए भादवि में 7 वर्ष कारावास सश्रम व 1000 रू अर्थदंड एवं धारा 363 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी को दी गई आजीवन कारावास की सजा प्राकृतिक जीवनकाल तक रहेगी। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सीमा अहिरवार ने किया।  मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि दिनांक 29.11.18 को पीडिता उम्र 8 वर्ष की मां ने थाना गौतमनगर में रिपोर्ट लेख कराई कि उसने वर्ष 2013 में श्‍यामू पांडे से तलाक ले लिया था जिससे उसकी एक पुत्री थी, जो पीडिता ही है। दूसरी शादी करने के बाद फरियादिया अपने दूसरे पति के साथ अपनी पुत्री सहित अपनी दादी के पास रहती थी उसी मोहल्‍ले में आरोपी श्‍यामू पांडे भी रहता था । वह जिस मकान में रहत...

डीजे की मशीन व मोटर चोर आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

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  बैडिया(राजेन्द्र नामदेव)। एक सप्ताह पूर्व नगर के नटराज टेंट हाउस के डीजे वाहन से डीजे की पाँच मशीनें चोरी हुई थी l फरयादी सुरेंद्र वर्मा ने चोरी हुई मशीन की बेड़िया थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी l उक्त मामले को लेकर थाना प्रभारी सौरभ बाथम ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर खरगोन एसपी शैलेंद्रसिंह चौहान के निर्देश पर टीम गठित की गई l एसडीओपी मानसिंह ठाकुर व टीआई सौरभ बाथम ने बताया कि चोरी की घटना को लेकर क्षेत्र के डीजे संचालन करने वालो से पूछताछ की गई जिसमें मुखबिर की सूचना पर पता चला कि ग्राम अम्बा का राहुल डीजे की मशीने बेचने की फिराक में है l पुलिस ने राहुल को धरदबोचा ओर सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी राहुल पिता जगन भिलाला ने उसी के भाई प्रेमसिंह भिलाला दोनो निवासी अम्बा व जीजा महेन्द्र पिता कलसिंह निवासी चैनपुर ने अपनी की बाईक से डीजे मशीनें व खेत मे पानी की सिचाई की मोटर पम्प चोरी करना काबुल की है l जिसकी कीमत करीब दो लाख रुपये की है l तीनो आरोपियों का पुलिस ने सोमवार को चोरी का पर्दाफाश करते हुए न्यायालय में पेश किया गया l तीनो आरोपियों का पुलिस ने रिमांड भी मांगा है l

गढा धन निकालने के लिए नरबली देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया गया

बड़वानी।  न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  सुशीला वर्मा बड़वानी के द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा गढे धन को निकालने के लिए हत्या कर नरबली देने के आरोप मे आरोपी रिपुसुदन उर्फ पण्डा पिता परसराम निवास बिलवाडेब थाना राजपुर, जिला बड़वानी को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं जुर्माने एवं धारा 25 बी आयुध अधिनियम में 1 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी  महेश पटेल जिला अभियोजन बड़वानी द्वारा की गई।   अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला  बड़वानी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 21.07.2018 को फरियादी देवानंद निवासी ग्राम ओझर दिनांक 20.07.20218 को करीबन 11ः00 बजे अपने परिवार सहित घर पर सो गया था। रात करीबन 01ः00 बजे उसके घर के बाहर चिल्लाचोट होने से वह घर के बाहर निकला और देखा कि उसके घर के सामने भीड़ लगी थी तथा उसके ओटले पर एक बुजुर्ग व्यक्ति उम्र करीबन 65-70 साल का धोती-कुर्ता पहना हुआ खून से लथ-पथ होकर पड़ा था। तब फरियादी ने उससे पूछा कि कहाॅ रहते हो तो उसने बोला कि बिलवा रहता हॅू इतना बोलकर...

सट्टा खेलने वाले आरेापीगण को न्यायालय ने सुनाया जुर्माना

विदिशा। माननीय श्रीमान् अभिजीत सिंह जेएमएफसी की न्यायालय द्वारा आरोपीगण राहुल साहु उम्र-24 निवासी टीलाखेड¬ी विदिशा एवं सुदीप उम्र-31 वर्ष निवासी मोहनगिरी विदिशा को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के तहत 100-100 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को थाना सिविल लाईन में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नागर जी ग्राउंड टीलाखेड़ी विदिशा में कुछ लोग तास के पत्तों से हार-जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। सूचना पर राहगीर गवाह लेकर जब मौके पर पहुंचे। आरोपीगण को धेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपीगण के विरूद्ध द्युतक्रीड़ेा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। न्यायालय ने आरेापी को 13 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के तहत 100-100 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मारपीट करने वाले आरेापीगण को न्यायालय ने सुनाई 1-1 वर्ष के कारावास से किया दंडिते विदिशा। माननीय श्रीमान् अभिजीत सिंह जेएमएफसी की न्यायालय द्वारा आरोपीगण तखत सिंह उम्र-50 वर्ष एवं हरज्ञान सिंह उम्र- 52 वर्ष निवासी ग्राम तुमैना विदिशा को भादवि की धारा 324 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रूपए के अर्थदं...

धोखाधडी कर कई व्‍यक्तियों से पैसा हडपने वाले आरोपी को हुआ 02 वर्ष का कारावास

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.03..2021 को रूपल गुप्‍ता  न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर, जिला इंदौर द्वारा थाना देपालपुर के अपराध क्रमांक 115/2010 में निर्णय पारित करते हुये आरोपी मलखान सिंह पिता विक्रम सिंह आयु 59 वर्ष निवासी ग्राम बडोदिया देपालपुर को धारा 406 में एक वर्ष एवं धारा 420 भादवि में दो वर्ष के कठोर कारावास से एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने पर 15-15 दिन का कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शिवनाथ मवई द्वारा की गई।  अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि शेख मुइनुददीन, अशोक कसेरा व मनोज पंजाबी को आरोपी मलखान सिंह ने बडोदिया ग्राम की कृषि पटवारी हल्‍का नंबर  21 पर स्थित अपनी जमीन का सौदा शेख मुइनुद्दीन से कर 1 लाख 41 हजार रूपये एवं अशोक कसेरा से 5,28,328/- रूपये एवं मनोज पंजाबी से 51,000/- रूपये प्रापत कर इनमें से किसी को भी भूमि की रजिस्‍ट्री नहीं की एवं न ही फरियादीगण के अग्रिम ...

गाड़ी से टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया जुर्माना

विदिशा। द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री तनुश्री शिवहरे के न्यायालय ने आरोपी देवेन्द्र सिंह बघेल पुत्र सुरेन्द्र सिंह उम्र-35 वर्ष निवासी संखेड़ी थाना सांची जिला रायसेन हाल म0 नं 421 जी सेक्टर अयोध्या नगर भोपाल (म0प्र0) को धारा 279 एव 337 (दो शीर्ष) भादवि में 1000/-रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री किरण कापसे द्वारा की गई।  सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री किरण कापसे ने घटना के संबंध में बताया कि, दिनांक 04.02.2018 को शाम 04ः00 बजे के करीब जब फरियादी जिला अस्पताल विदिशा से सवारी शास्त्री नगर गेट के पास छोड़ने आया तो जब सवारी उतर रही थी तब एक मारूति 800 कार जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमपी04 सी.ए 0901 के चालक ने फरियादी के आॅटो जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी40 आर. 1191 को तेजी व लापरवाही से टक्कर मारी जिसके कारण फरियादी के सीने में व सिर में चोटें आयी। आॅटो में बैठी सवारी आहत रामबाबू रघुवंशी को भी दाहिनी आंख, दोनों कंधों व हाथों एवं पैरों पर चोटे आयी। घटना स्थल का नक्शामौका तैयार कर अपराध क्रमंाक 95/2018 का अभियोग पत्र न्याय...

मारपीट करने वाले आरेापीगण को एक-एक वर्ष का कारावास और 500-500 जुर्माना से दंडित किया

विदिशा। माननीय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट कुरवाई जिला विदिशा द्वारा फरियादी के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा एक-एक वर्ष का कारावास और 500-500/- जुर्माना से दंडित किया । सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सतीश गौतम ने घटना के संबंध में बताया कि, घटना दिनांक 23.10.2015 को 10ः00 बजे फरियादी उद्यम अहिरवार अपने खेत के मेड़ फतनपुर गांव में सिंचाई कर रहा था तभी गांव के पूरन सिलावट, घसीटा सिलावट और मलखान सिलावट मेड़ पर खड़े होकर अश्लील गालियां दी। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो फरियादी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे फरियादी के बांये हाथ की छोटी उुंगली में चोट आकर फैक्चर हो गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कुरवाई में लेख कराई। थाना कुरवाई द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध अप.क्र. 461/15 द्वारा भादवि की धारा 294, 323/34, 506 व 325 भादवि का इजाफा कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपीगणों को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का कारावास व 500-500/- रूपये जुर्माना से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अ...

नाबालिग बालिका का आपहरण कर बलात्संग करने वाले आरोपीगण को 20-20 वर्ष एवं 06-06 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में सजा विदिशा। श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष (पाॅक्सो)े गंजबासौदा द्वारा नाबालिग बालिका का आपहरण कर बलात्संग करने वाले आरोपीगण को अपने निर्णय दिनांक 04.03.2021 में आरोपीगण जीतू उर्फ जितेन्द्र निवासी पुराना बस स्टेण्ड के पीछे, महमूद उर्फ महबूव निवासी सिंधी काॅलोनी बासौदा, भारत निवासी पुराना बस स्टेण्ड गौषाला के पास, आकाष उर्फ विषाल निवासी सिंधी काॅलोनी गंजबासौदा, जिला विदिषा को 20-20 वर्ष एवं 06-06 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मामले में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मनीष केथोरिया द्वारा की गई।  सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, गंजबासौदा श्री दिनेष कुमार असैया के द्वारा बताया गया कि, मामला चैकी जीआरपी गंजबासौदा का है, फरियादी ने गंजबासौदा चैकी जीआरपी पर उपस्थित होकर एक हिन्दी लिखित आवेदन बच्ची का आपहरण के संबंध में पेष किया जिसमें उसने बताया कि मेरी बच्ची उम्र पौने 17 साल दिन में घर पर थी इसके बाद शाम 17ः25 बजे स्टेषन गंजबासौदा पर छत्तीसगढ टे्न से उतरी थी। आरोपीगण मेरी बच्ची का हाथ पकड कर ले जा रहे थे, दो गाडिय...

12 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने सुनार्इ 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

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भोपाल। माननीय न्‍यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्‍यायालय द्वारा 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पाण्‍डा झारिया को धारा 342 ,376 (2)(आई) भादवि एवं ¾पाक्‍सो एक्‍ट में दोषसिद्ध किया गया है। न्‍यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के जुर्माने से दंडित किया गया।  शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल ने किया। मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि फरियादिया ने थाना शाहपुरा भोपाल में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि पीडिता कक्षा छटवीं में शासकीय स्‍कूल में पढाई कर रही है। दि. 12.07.17 को शाम करीब 7 बजे पीडिता की मम्‍मी ने उसे चायपत्‍ती लेने को भेजा था तो पीडिता आरोपी पाण्‍डा झारिया की दुकान से चायपत्‍ती लेकर लौट रही थी। रास्‍ते में आरोपी अपने घर में कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसने मेरा हाथ पकड कर उसे अपने घर के अंदर की तरफ खींच लिया और पीडिता को अंदर वाले कमरे में ले जाकर उसके साथ बुरा कृत्‍य करने लगा। पीडिता के चिल्‍लाने पर आरोपी पाण्‍डा झारिया पीडिता का मुंह दवाने लगा । पीडिता...

शादी का झांसा देकर नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

बड़वानी। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सेधवा कृष्णा परस्ते द्वारा दुष्कर्म करने के आरोपी विश्वास पिता तनुराम थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी, को धारा 363, 366, 376, (आई)एन, भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत खारिज कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गयी।      अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 19.12.2020 को अभियोक्त्री के पिता गाडी पर ड्रायवरी करने चला गया था, और सुबह 04 बजे वापस आया तो उसकी पत्नि ने बताया कि उनकी लडकी घर पर नही है, रात 12 बजे तक तो थी लेकिन बाद मे कही नही मिली वह बिना बताये घर से चली गई है फिर उसकी आसपास तलाश की लेकिन कही नही मिली उनको शंका है कि गांव का विश्वास उनकी लडकी को बहला फुसलाकर कही ले गया है जिसकी रिर्पाेट थाना सेधवा ग्रामीण पर की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान आरोपी विश्वास को गिरफतार किया गया तथा अभियोक्त्री से पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी उसे बहलाफुसलाकर शादी का झासा देकर जबरदस्ती बस मे बैठाकर भगाकर डही ले गया और वही किराये के कमरे मे मेरे...

आरक्षक की पदोन्नति

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बैडीया(राजेंद्र नामदेव)। बैडीया थाने पदस्थ सरल स्वभाव के घनी आरक्षक गटाराम को वीभाग से आई सुची के बाद पदोन्नति कर प्रधान आरक्षक बनाया गया ईस खुशी के अवसर पर बैडीया थाने व्दारा छोटा सा आयोजन कीया गया जिसमे थाना प्रभारी सोरभ बाथम व्दारा आरक्षक गटाराम को फीटा लगाकर पदोन्नति की बधाई दे कर उज्जवल भविष्य की कामना की ईस अवसर पर उप निरीक्षक बलवीरसिंह यादव अजय दुबे ब्रजकिशोर कश्यप नरेन्द्र चंदेल कन्हैया नागर सहित साथियो ने गटाराम को मीठाई खीला कर बधाई दी

महिला से छेडछाड़ करने वाले आरेापी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

विदिशा। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  गोविंदास आर्य  ने बताया  की  घटना दिनांक 07.11.2014 को सुबह करीब 8 बजे की फरियादी घर से निस्तार करने गांव के बहार गई थी। निस्तार से पहले अभियुक्त आया और उसका बुरी नियत से बांया हाथ पकड़ लिया तथा मना करने पर ताकत से दूसरा हाथ पकड़ लिया, जमीन पर पटक दिया और जबरदस्ती करने लगा और ब्लाउज फाड़ दिया, चिल्लाने पर अभियुक्त भागने लगा।  चिल्लाने पर आये और उन्होनें घटना देखी थीं, घर आकर पति को सारी घटना बताई इसके बाद अभियोक्त्री ने आरक्षी केन्द्र सिटी बासौदा में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 885/14 धारा 354 भादवि0 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।   न्यायालय में विचारण उपरांत आरोपी को निर्णय दिनांक 02.03.2020 माननीय न्यायालय श्रीमती सपना शर्मा जेएमएफसी गंजबासौदा के द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपी चरण सिंह निवासी नेगमा, पिपरिया, गंजबासौदा को धारा 354 भा0द0वि0 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त घटना की पैरवी श्री गोविद दास आर्य एडीपीओ गंजबासौदा के द्वारा की गयी।