अवयस्क बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोपी कल्ला उर्फ राजेन्द्र की भादवि की धारा 363, 366, 376(2)(एन), 376डी(ए), 506 भाग-2 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा 5(जी)(एल) सहपठित धारा 6 की जमानत याचिका खारिज की। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया।

 घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी कल्ला उर्फ राजेन्द्र सह आरोपी के साथ मिलकर पीड़िता का व्यपहरण कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ सामूहिक रूप से गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित पक्ष के द्वारा थाना हैदरगढ़ में लेखबद्ध कराई गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा धारा 363, 366, 376(2)(एन), 376डी(ए), 506 भाग-2 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा 5(जी)(एल) सहपठित धारा 6 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी कल्ला उर्फ राजेन्द्र की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा आरेापी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।     

              


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