नाबालिक पीडिता के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा अवयस्क बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 19.08.2018 को पीडिता अपने नाना के घर गई थी। जब पीडिता अपने नाना के घर के बाहर कपडे धो रही थी तभी आरोपी विक्रम आया और पीडिता को बुरी नियत से छूते हुए हाथ पकड लिये तभी पीडिता चिल्लाई, पीडिता के चिल्लाने पर आरोपी भाग गया। उक्त‍ घटना की रिपोर्ट पीडिता ने पुलिस चौकी जैतापुर पर दर्ज कराई। आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान एसआई शंकरसिंह मुजाल्दा एवं मंजूबाला बघेल द्वारा करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन श्रीमती गीता सोलंकी द्वारा आरोपी विक्रम को धारा 354, 354(क)(1)(आई) भादवि में 01-01 वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक हजार रू. के अर्थदण्ड एवं पाक्सों एक्ट में 03 वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रू. के अर्थदण्ड कुल 05 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस. तोमर द्वारा की गई।




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