अभयारण क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश कर सागौन के वृक्ष की अवैध कटाई करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

रायसेन। माननीय अपर सत्र न्यायालय बरेली द्वारा आरोपी जमना पिता हल्के भैया, 35 वर्ष, एवं सीताराम पिता मनमोद, 38 वर्ष दोनों निवासी करमवाडा तथा कैलाश पिता परागसिंह, 33 वर्ष निवासी निवारी का जमानत आवेदन निरस्त किया गयाI

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वन विभाग द्वारा आरोपी जमना, सीताराम एवं कैलाश को साईकल पर सागौन की इमारती लकड़ी का परिवहन करते हुये पकड़ा था जिसके सम्बन्ध में उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा सिंघौरी अभ्यारण के अंतर्गत वन परिक्षेत्र बम्होरी में अवैध रूप से प्रवेश कर बिना अनुमति के सागौन के 6 वृक्ष काटकर उक्त लकड़ी का परिवहन करना बताया Iवन विभाग द्वारा तीनो आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध क्रमांक 47996/04 वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओ में अपराध पंजीबद्ध किया तथा तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय के समक्ष पेश किया गया I

आरोपियों द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर वन विभाग एवं अभियोजन द्वारा आपत्ति की गईI उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात माननीय अपर सत्र न्यायालय बरेली द्वारा आरोपी जमना, सीताराम एवं कैलाश तीनो का जमानत आवेदन निरस्त किया गया I

बालिका का पीछा कर बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

रायसेन। माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो) बरेली द्वारा आरोपी मोहित पिता अवधनारायण पचौरी, 18 वर्ष, एवं सुमित पिता अवधनारायण पचौरी, 20 वर्ष, दोनोंनिवासी ग्राम मगरधा की जमानत निरस्त की गईI

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी के द्वारा थाने मेंइस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि मोहित पिछले 6 माह से मेरा पीछा करता है और उसका बड़ा भाई सुमित भी उसके साथ रहता हैIएक दिन मोहित में मुझे देखकर एक मोबाइल हमारे आँगन में फेका और बोला कि तुझे इस पर फोन लगाऊंगा तो तू मुझसे फोन पर बात करना I यह बात मेने मेरी मम्मी को बताई तो मम्मी मुझे साथ लेकर मोहित के घर गई और उसकी मम्मी को पूरी बात बताई तो वह बोली की हम अपने लड़के को समझा देंगे फिर हम अपने घर वापस आ गये I दूसरे दिन जब मेरे मम्मी पापा बरेली गये थे मै और मेरे छोटे भाई बहन घर पर थे तब शाम के समय मोहित और सुमित मेरे घर के सामने आ गये, सुमित भला बुरा कहने लगा मै घर से बाहर निकली तो मोहित ने मेरा हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया और बोला कि मै तुझे बहुत चाहता और यदि तू दोबारा हमारे घर शिकायत करने गई तो तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा Iथाना बरेली द्वारा अपराध क्रमांक 27/2021धारा 354,354 (घ),506,34भा.द.वि. 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया I

आरोपीगण द्वारा माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो) के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गयाI उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात मान. विशेष न्यायालय (पाक्सो) द्वारा आरोपी मोहित एवं सुमित का जमानत आवेदन निरस्त किया गयाI



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