नाबालिग बालिका का आपहरण कर बलात्संग करने वाले आरोपीगण को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 19000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विदिशा। श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष (पॉक्सो)े गंजबासौदा द्वारा नाबालिग बालिका का आपहरण कर बलात्संग करने वाले आरोपीगण को अपने निर्णय दिनांक 09.02.2021 में आरोपी मनफूल शर्मा और सिंगराम सिंह निवासी ग्राम भन्नाखेड़ा शमषाबाद को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 19000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/एसपीओ गंजबासौदा श्री दिनेष कुमार असैया के द्वारा बताया गया कि मामला थाना देहात बासौदा का है, दिनांक 01.11.2014 को शाम 18ः05 बजे करीब पीड़िता के पिता ने सतपुड़ा चौकी शमषाबाद में इस आषय की रिपोर्ट लिखबाई की ग्राम भन्नाखेड़ा तिराहे पर रहता है , चाय नस्ता एवं पंचन जोड़ने का काम करता एवं परिवार भी दुकान पर रहता है। कल रात करीब 09ः00 बजे व खाना खाकर खेत पर चला गया था। घर पर उसकी घरवाली लड़का तथा अभियोक्त्री थे। उक्त दिनांक को सुबह करीब 5 या 6ः00 बजे लड़का आया और बोला जल्दी घर चलों तो वह घर आया तो घरवाली ने बताया कि रात करीब 2 या 2ः30 बजे अभियोक्त्री के भाई ने पंचर की दुकान बंद कर बाहर सौ गया और वे लोग बहार सौ रहे थे सुबह 6 बजे उसकी नींद खुली तो देखा कि अभियोक्त्री बिस्तर पर नहीं थी , दरवाजा खुला पड़ा था। आस-पास तलाष किया जो नहीं मिला जो बिना बतायें कही चली गई तिराहे पर आरोपी मनफूल शर्मा की जो उस दिन बंद थी जो उसे आषंका है कि मनफूल शर्मा उसे बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना शमषाबाद में मूल अपराध क्र 346/14 लेखबद्ध की गई थी। घटना के संबध में अभियोक्त्री ने अपने माता पिता को बताया था, तथा प्रकरण विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में आरोपीगण के विरोध 363, 366क, 376(डी), 376(2)(झ) भादवि एवं 5एल/6 , 5(जी)/6 पॉक्सो अधिनियम का प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय में विचारण उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध मामला प्रमाणित पाये जाने पर आरोपीगण मनफूल शर्मा और सिंगराम सिंह को धारा 363 भादवि के आरोप में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 500/- 500/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 366क भादवि में 05-05 सश्रम कारावास की सजा एवं 1000/- 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपीगण को धारा 376(2)(झ) भादवि के आरोप में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 3000-3000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपीगण 376(डी) के आरोप में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण मे पैरवी एडीपीओ दिनेष असैया के द्वारा की गयी, प्रकरण में अति0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनीष कथोरिया द्वारा समय-समय पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया एवं प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु कोर्ट मोहर्रिर आर0 रीतेष तिवारी के द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। 



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