मारपीट करने वाले पिता-पुत्र का न्यायालय ने जमानत आवेदन किया निरस्त

माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी पिता-पुत्र का न्यायालय ने जमानत आवेदन किया निरस्त।

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि फरियादी कांता ने पुलिस थाना मेनगांव पर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 14.01.21 को ग्राम जामला में शाम करीब 6:30 बजे आरोपी गोकुल पिता बाबू एवं उसका लडका मदन पिता गोकुल फरियादी के घर के सामने आये और बोले कि उसके लडके को किसने मारा तो फरियादी के ससुर पला ने बोला कि उसने नहीं मारा इसी बात को लेकर दोनों आरोपी मॉं-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगे और गोकुल ने पला को लट्ठ सिर में मारा और उसके लडके मदन ने हाथ में दराती मारी जिससे उसे चोटें आयी। बीच-बचाव करने आये फरियादी के पति एवं देवर को भी आरोपी मदन ने दराते से मारा जिससे उन्हेंय भी चोंटे आयी। पुलिस थाना मेनगांव ने आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां आरोपी पिता-पुत्र ने अपनी जमानत हेतु जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां अभियोजन की ओर से उक्त जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया जिनके विधिक तर्कों से सहमत होकर माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन ने आरोपी पिता-पुत्र का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।



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