अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 20.10.2020 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम रायबिडपुरा में अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है। आबकारी विभाग खरगोन ने मुखबि‍र सूचना पर विश्वास कर रायबिडपुरा पहुंच कर आरोपी सुरेश पिता नेमीचंद के कब्जे से अवैध रूप से 11 पाव देशी प्लेन मदिरा रखी हुई थी को जप्त किया। आबकारी विभाग खरगोन द्वारा आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी खरगोन द्वारा की गई।

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