अवैध शराब रखने वाले आरोपी को 1400 रूपये जुर्माना

बड़वानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में सुरेश पिता गणपत निवासी सिदड़ी पटेल फल्या, जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1400 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।

   मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 15.03.2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान पुलिस अधिकारी केा मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति राजपुर रोड तरफ़ से प्लास्टिक की थैली में अवैध रूप से शराब लेकर आने वाला है मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये गये स्थान राजपुर रोड़ जिला सहकारिता बैंक के पास पहुचें तो देखा कि जहां एक व्यक्ति हाथ मे प्लास्टिक की थैली लेकर आते दिखा, जिसे हमराह एवं पंचानो की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुरेश पिता गणपत निवासी सिदड़ी पटेल फल्या, जिला बड़वानी का होना बताया। आरोपी से शराब रखने व ले जाने का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया गया। आरोपी के कब्जे से कुल 25 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा शराब जप्त कि गई। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना पलसुद द्वारा अपराध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

     

                                                                                                

  

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