मारपीट करने वाले आरोपी को न्या.यालय उठने तक की सजा व 1000 रू जुर्माना

रायसेन। माननीय न्याकयालय श्रीमान उपदेश राठौर न्यालयिक मजिस्ट्रेगट प्रथम श्रेणी, बेगमगंज, जिला रायसेन म.प्र. द्वारा निर्णय दिनांक 29/01/21 आरोपी नीलेश पिता लक्ष्मेण, उम्र-24 वर्ष निवासी- भैसवाई,बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. को धारा 323,506,294,34 मे आरोपी को धारा-323 भादवि में दण्डित किया गया है मे दोषी पाते हुए आरोपी को न्या यालय उठने तक की सजा व अर्थदण्ड की राशि 1000 रूपये अर्थदण्डु से दण्डित किया जाएगा तथा अर्थदण्डी के व्य3तिक्रम पर 01 माह का कारावास भुगतना पडे़गा। 

    इस मामले में शासन की ओर से माधव सिंह गौड़, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, बेगमगंज जिला-रायसेन (म.प्र.) ने पैरवी की। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 29/04/17 को फरियादी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी की वह ग्राम रेहटवास मे रहता है, और फेरी का धन्धाद करता है दिनांक 29/04/17 को समय लगभग सुबह 11 बजे वह मोटर साईकिल से कुल्फी‍ बेचने ग्राम भैंसवाई गया था तब ग्राम भैंसवाई मे लक्ष्मण यादव और नीलू ऊर्फ नीलेश यादव उसे मिले और उससे कहा कि मेरे गांव मे कुल्फी बेचने क्यों आते हो तो उसने कहा कि उसका धन्धा है इसलिए वह बेचने आता है इसी बात पर से लक्ष्मण और नीलेश उसे माँ-बहन की गालियां देने लगे और वही पर पड़े हुये डण्डे का उठाकर नीलेश ने उसे सिर पर मारा जिससे उसे चोट लग कर खून निकलने लगा और कंधे पर भी डण्डे से नीलेश ने मारा और लक्ष्मण ने हाथ-थप्पड़ से उसके साथ मारपीट की और दोनो आरोपीगणों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की सूचना पर थाना बेगमगंज मे आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रं. 193/17 धारा 294,323,506,34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।



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