नाबालिग बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

विदिशा। श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष (पॉक्सो)े गंजबासौदा ने आरोपी सुरेश अहिरवार को धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ दिनेष कुमार असैया बासौदा के द्वारा की गई थी।

 सहायक जिला लेाक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेष कुमार असैया के द्वारा बताया गया कि मामला थाना देहात बासौदा का है। घटना दिनांक 19.11.2016 को फरियादी ग्यारसपुर गया था। घर पर उसकी छोटी बहन और छोटा भाई थे, मॉ मजदूरी करने गयी थी। रविवार दिनांक 20.11.2016 को जब वह घर आया और उसने छोटे भाई से अपनी बहन के बारे में पूछा तो उसके छोटे भाई ने बताया कि वह मम्मी से लाल पठार का कह कर गयी थी और तब से वापस नहीं आई। उसने बहन को आसपास और रिष्तेदारों में तलाश किया पर वह नहीं मिली। दिनांक 22.11.16 को पीडिता के भाई ने थाना देहात बासौदा जाकर अपनी बहन के गुम हो जाने की रिपार्ट लेख कराई थी जिस पर से गुम इंसान क्रमांक 29/16 पर गुदशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अन्वेषण के दौरान थाना देहात बासौदा में आरोपी सुरेष अहिरवार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 392/16 धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध हुआ। विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा साक्षियों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया तथा अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत प्रस्तुत किये गये उससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी सुरेष अहिरवार को धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी दिनेष कुमार असैया एडीपीओ के द्वारा की गई।

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