बिना अनुमति के किए जा रहे निर्माण को तोड़ने की मांग

खरगोन। राधावल्लभ मार्केट कंपनी द्वारा नगर पालिका की बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया किया जा रहा है। नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय खरगोन-बड़वानी की अनुमति व संशोधन अनुमति में उल्लेखित शर्त का उल्लंघन किया गया है। यह शिकायत शहर के मनीष मडाहर ने एसडीएम के नाम सौंपे आवेदन में की है। मडाहर ने बताया कि नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय के अनुसार यह अनुमति जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक वैध रहेगी और तीन वर्ष पूर्ण होने के पूर्व समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिनियम के तहत अधिकतम एक-एक वर्ष के लिए दो बार समायावधि बढ़ाई जा सकेगी। समयावधि में आवेदन प्राप्त नहीं होेने पर यह अनुज्ञा स्वत: ही व्यपमत मानी जाएगी। किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय की स्वीकृति के बिना अवैध माना जाएगा। नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्माण से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। राधावल्लभ ट्रेडिंग कंपनी द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। मडाहर ने बताया न्यायालय ने भी निर्माण को अवैध माना है। उन्होंने निर्माण को हटाने की मांग की है।

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