देशी कट्टा रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

रायसेन। माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी राजकुमार उर्फ राजू आत्मज रामगोपाल आदिवाशी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम चिचौली थाना सिलवानी जिला रायसेन को धारा 326 एवं 25/27 आयुध अधिनियम में जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, दिनांक 10/12/2020 जरिए मोवाईल रामेश्वर रघुवंशी ने सूचना दी की एक अज्ञात व्यक्ति देशी कट्टा लेकर आया था जो झडप के दौरान भाग गया क उक्त सूचना तस्दीक हेतु थाना प्रभारी महोदय हमराह स्टाफ उपनिरीक्षक आर0 एस0 पाण्डेय, उपनिरीक्षक दीपक वर्मा, आर0 नरेन्द्र रघुवंशी चालक प्र0 आ0 शैलेन्द्र राजपूत मय शासकीय वाहन एम0पी003 ए 2297 के रवाना होकर बर बधु गार्डन पहूँचे जहाँ रामेश्वर रघुवंशी उपस्थित मिला जिसने बताया कि मेरे मोवाइल नम्बर पर नम्बर 8349125375, 6267760296 से फोन आया था कि मुझे वोर साफ करना है जो बात करने घर के पीछे आया और बातचीत करते हुए देशी कट्टा निकाला जिसे पकडने का प्रयास किया गया। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट रामेश्वर रघुवंशी ने दर्ज कराई।



Comments

Popular posts from this blog

ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मिलेंगे, आदेश हुआ जारी: सांसद गजेंद्र पटेल ने संसद में उठाई थी मांग

सरकारी स्कूल की प्राचार्य और शिक्षिका में हुई झूमाझटकी ... प्राचार्य ने मारा थप्पड़ ... तोड़ा मोबाइल... VIDEO VIRAL

खरगोन में 16 सितंबर को कपास की नीलामी श्री गणेश