अवैध शराब रखने वाले आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन किया निरस्त

चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया।

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 04.11.2020 को पुलिस थाना बिस्टान को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सावन अवैध रूप से भारी मात्रा में हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बेच रहा है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना बिस्टा ने भायडिया फल्या फाटा पहुंचकर आड लगाकर देखा तो सावन एक प्लास्टिक की कोठी लेकर बैठा था जिसमें 80 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब अवैध रूप से बेचने हेतु रखी हुई थी। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर सीजेएम न्यायालय खरगोन के समक्ष पेश किया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी पूर्व से जेल में निरूद्ध है इस आधार पर आरोपी ने अपना जमानत आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन के समक्ष पेश किया जहां अभियोजन की ओर से उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।



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