अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 02.11.2020 को पुलिस थाना मेनगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम लोहारी में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना मेनगांव ने लोहारी पहुंचकर देखा तो पंचायत के पास जामला निवासी आरोपी मुलीराम पिता सना अवैध रूप से शराब बेचने हेतु 12 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा अपने आधिपत्य  में रखा हुआ पाया गया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट‍ का प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय मुख्य  न्याययिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे‍ के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से की गई जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।



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