रेत चोरी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

 


 


भिण्ड 28 सितंबर न्यायालय विशेष न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में रेत चोरी कर ले जा रहे आरोपी अनुराग बाबू के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि आरोपी अनुराग बाबू के विरूद्ध थाना फूप द्वारा अपराध क्रमांक 273/2020 धारा 379,414 भादवि पंजीबद्ध किया गया जिसमें पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान रेत से भरी ट्राॅली सहित एक ट्रेक्टर को रोका तो चालक उसे भगाकर ले जाने लगा। फोर्स की सहायता से पीछा करने पर चालक ट्रेक्टर छोड़कर भाग गया। वाहन को थाने लाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना में पाया गया कि आरोपी जो कि उक्त वाहन का चालक था, वाहन में चोरी का रेत परिवहन कर रहा था।


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