परिवार को जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर 30 सितंबर न्यायालय-  रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सोनु आठया थाना देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी ने शासन का पक्ष रखा। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक, देवरी ने बताया कि दिनांक 13.02.2020 को अभियोक्त्री के साथ आरोपी सोनु आठ्या ने जान से मारने की धमकी देकर बलात्संग किया तथा आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के द्वारा मना करने के बाबजूद उसके साथ जबरदस्ती बदनाम करने की एवं पीडिता के परिवार को जान से खत्म करने की धमकी देकर लगातार बलात्कार करता रहा। पीडिता ने थाना देवरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सोनु आठ्या का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


Comments

Popular posts from this blog

ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मिलेंगे, आदेश हुआ जारी: सांसद गजेंद्र पटेल ने संसद में उठाई थी मांग

सरकारी स्कूल की प्राचार्य और शिक्षिका में हुई झूमाझटकी ... प्राचार्य ने मारा थप्पड़ ... तोड़ा मोबाइल... VIDEO VIRAL

खरगोन में 16 सितंबर को कपास की नीलामी श्री गणेश