नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करना पड़ा महंगा न्यायालय ने की जमानत निरस्त 

भिण्ड 28 सितंबरन्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने वाले आरोपी हेमंत जाटव द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बी.एल. शर्मा द्वारा करते हुये जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिसके आधार पर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


 मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि फरियादिया लगभग 16 वर्ष हेमंत एक दूसरे को लगभग एक वर्ष से जानते थे। एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब फरियादिया के परिवार के लोग उसकी शादी करने लगे और फरियादिया ने यह बात आरोपी को बतायी कि उसके परिवार के लोग शादी की बात करने लगे तो आरोपी ने फरियादिया से कहा कि शादी मत करना। दिनांक 15/07/2020 को रात 10 बजे आरोपी बस स्टैण्ड पर चार पहिया वाहन किराये पर लेकर आया और फरियादिया घर पर बिना बताये आरोपी के साथ चली गयी। दोनो नीमच पहुंच कर शादी कर ली और दोनो आरोपी के घर रहने लगे और पति-पत्नि की तरह रहे। दिनांक 19/07/2020 को अभियोक्त्री के पिता ने थाने पर रिपोर्ट की, जो थाना देहात के अपराध क्रमांक 443/2020 धारा 366,366ए,376 भादवि एवं 5/6 पाॅक्सो एक्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।


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