घर में घुसकर छेड़छाड़ करने व मोबाइल लूटने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

भिण्ड 30 सितंबर न्यायालय विशेष न्यायाधीश (डकैती) जिला भिण्ड के न्यायालय में मोबाइल लूटकर ले जाने वाले आरोपी रविप्रताप सिंह द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। मडियासेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि फरियादिया के द्वारा पुलिस थाना ऊमरी में दिनांक 15/05/2020 को रिपोर्ट की कि आज दिन के डेढ़ बजे की बात हैं वह अपने घर के अंदर सो रही थी तभी उसका पड़ोसी ताउ का लड़का रवि उसके कमरे में आया और बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया वह चिल्लायी तो मम्मी आ गयी तब रवि ने उसके दोनों हाथों में काट लिया उसकी मम्मी ने बचाया तो रवि का भाई अंकित आ गया उसने उसकी मम्मी के साथ धक्का मुक्की की तो चूड़ी टूटकर हाथ में लग गयी उसकी छोटी बहिन आ गयीं तो दोनो भाग गये कार्यवाही की जावें। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 39/2020 पर धारा 354,454,323 भादवि कायम किया। विवेचना के दौरान फरियादिया के कथन लिये गये जिसमें फरियादिया से मोबाइल लूटकर ले जाया जाना बताया हैं जिस पर से धारा 392 भादवि एवं धारा 11,13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट का इजाफा किया गया और विवेचना में लिया गया।


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