खरगोन नगर में वाहनों पर प्रतिबंध


खरगोन 01 मई 2020/ लॉकडाउन की अवधि में शहर सिमा क्षेत्र में मोटरराइज्ड व्हीकल को खरगोन नगर की सीमा के भीतर प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने आदेशित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के उददेश्य से केवल अत्यावश्यक सेवाओ को छोड़कर अन्य वाहन नही चलाए जा सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाओ में शासकीय कर्मचारियों के वाहन, समस्त शासकीय तथा निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों के वाहन, आवश्यक सेवाओ के लगे खाद्य सामग्री, किराना, दूध, दवाई की दुकानें, घरेलू गैस आदि के वितरण से संबंधित व्यक्ति, समस्त प्रकार के लोडिंग वाहन, चाहे वह खाली हो या भरे हो, कृषि तथा संबंधित गतिविधियों में लगे वाहनों को छूट रहेगी। यह आदेश केवल खरगोन शहर में लागू लॉकडाउन की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश 30 अप्रैल को जारी किया गया।


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