4 प्रतिष्ठानों पर कृषि विभाग ने की कार्यवाही


खरगोन 07 मई 2020/ खरगोन, भीकनगांव एवं बड़वाह में कृषि प्रतिष्ठान द्वारा की जा रही अनियमितता पर कृषि अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही तीन अलग-अलग क्षेत्रों में बीज अधिनियम 1966 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। कृषि उप संचालक एमएल चौहान ने बताया कि गत 6 मई को जिले में गठित दलों द्वारा अलग-अलग समय पर प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान बीज अधिनियम 1966 की अव्हेलना की गई है, जिसके अंतर्गत 3 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ सूचना पत्र और 1 प्रतिष्ठान का तत्काल प्रभाव से लाईसेंस निलंबित कर दिया है। उप संचालक श्री चौहान ने बताया कि नूतन नगर खरगोन स्थित मेसर्स एजिस्टेक टेक्नोलॉजी प्रा.लि. का दल द्वारा निरीक्षण किया गया। दल द्वारा भाव सूची, स्टॉक पंजी, कृषकों को निर्धारित फार्मेट के बिल आदि की जांच की गई। इसमें न सूची पाई गई। वहीं स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया और नहीं कृषकों निर्धारित फार्मेट में बिल दिया गया। किसानों को दिए गए बिल में निर्माण तिथि और हस्ताक्षर भी नहीं किए गए। बीज अधिनियम 1966 की विभिन्न धाराओं एवं बीज (नियंत्रण) 1983 के आदेश का उल्लंघन किया गया है, जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में है। इस प्रतिष्ठान का लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके अलावा खरगोन के न्यू राधा इंटरप्राईजेस, भीकनगांव अहिरखेड़ा के मेसर्स मनीष ट्रेडर्स एवं बड़वाह के मेसर्स लखमीचंद किशनलाल को बीज अधिनियम 1966 का पालन नहीं करने पर 7 दिनों में संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया है। समय सीमा में स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।


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