पात्र परिवारों को वितरित किया जाएगा 5 किलोग्राम खाद्यान्न


खरगोन 30 मार्च 2020। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन अवधि में आवागमन बंद होने के कारण सभी नागरिक अपने-अपने घरों में है। इस दौरान अन्य बेघर एवं बेसहारा व्यक्तियों को भोजन के लिए खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने बताया कि खाद्यान्न का वितरण प्रति परिवार 5 किलोग्राम निःशुल्क उचित मूल्य दुकानों से वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण प्राप्त करने वाले वे परिवार पात्र होंगे, जिनकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत घोषित 25 श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में स्थानीय निकाय द्वारा पात्रता स्वीकृत की गई है, लेकिन किसी भी कारणवश उनकी पात्रता पर्ची जारी नहीं होने से पीडीएस के अंतर्गत लाभांवित नहीं हो पा रहे है। कलेक्टर श्री डाड ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायतवार खाद्यान्न गेहूं 3 क्विंटल एवं चावल 1 क्विंटल तथा नगरीय क्षेत्रों में खाद्यान्न गेहूं 4 क्विंटल एवं चावल 1 क्विंटल उचित मूल्य की दुकानों से वितरित किया जाएगा।


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