छात्रा गीता से मुख्यमंत्री ने फोन पर चर्चा कर कोरोना से सावधानी बरतने को कहा


मार्च और अप्रैल माह के 33 दिनों का खाद्य सुरक्षा भत्ता देय होगा
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खरगोन 31 मार्च 2020। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार प्रदेश सहित जिले में खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ श्री डीएस रणदा ने जिले के समस्त विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए आगामी आदेश तक पका हुआ मध्यान्ह भोजन वितरण बंद करने के निर्देश दिए गए थे। अब राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि मार्च के 11 दिवस एवं अप्रैल के 22 शैक्षणिक दिवस इस तरह कुल 33 दिवस का खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। इसी के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने रसोईयों और बच्चों से फोन पर बात भी की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खरगोन के संजय नगर स्थित प्राथमिक शाला की छात्रा गीता और रसोईयां रमाबाई पति सालकराम से कोरोना वायरस से सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं और खांसते या छींकने समय रूमाल या कोहनी से ढक्कर रखें। वहीं भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचे और घर पर ही रहें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गीता से यह भी कहा कि अब आप घर पर ही खाद्य सुरक्षा का भत्ता दिया जाएगा। आपको भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक शालाओं के बच्चों को 33 दिनों के 147.84 रूपए प्रति छात्र तथा माध्यमिक शाला के 33 दिनों के 221.43 रूपए प्रति छात्र के अनुसार राशि प्रदाय की जाएगी।


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