अब अत्यावश्यक सेवाओं के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक की छूट


खरगोन 23 मार्च 2020। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने गत रविवार देर शाम को दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। रविवार को जारी आदेश में जिला दंडाधिकारी ने आंशिक संशोधन किया है। अब आवश्यक सेवाएं जैसे सब्जी, किराणा दुकान, दुध दुकान, सांची पार्लर, पेट्रोल पंप एवं पीडीएस की दुकानें केवल दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ही खोलने की छूट प्रदान की गई है। वहीं मेडिकल हास्पिटल, मेडिकल दुकान, घरेलू गैस एजंेसी एवं घरेलू गैस वितरण को पूरी तरह छूट दी गई है। शेष आदेश यथावत रहेंगे।


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