न समर्थन में न विरोध में रैली या सभा की अनुमति, कानून अपना काम करेगा-कलेक्टर


शांति समिति की बैठक संपन्न
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खरगोन 13 जनवरी 2020। सोमवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में आयोजित शांति समिति की बैठक में कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने कहा कि जिले में धारा 144 प्रभावशील है, जो 23 जनवरी तक लागू रहेगी। इस बीच किसी भी रैली या सभा के लिए किसी को भी सीएए के समर्थन में न विरोध में अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। भारत सुरक्षा मंच द्वारा सीएए को लेकर प्रस्तावित जन जागरण के आयोजन को लेकर भी किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है और नहीं दी जाएगी। कलेक्टर श्री डाड ने पिछले कई दिनों से शहर की शांति, अमन-चैन व सद्भाव को दोहराते हुए कहा कि शांति बनी रहनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में धैर्य की परम आवश्यकता है। खरगोन आपका अपना है। आपस में भाईचारा न टूटने पाएं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री डीएस रणदा, अपर कलेक्टर श्री एमएल कनेल, रक्षित निरीक्षण श्रीमती रेखा रावत, एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत, एसडीओपी ग्लेडविन ई-कार, *पूर्व* सीसीबी अध्यक्ष श्री रणजीत डंडरी, पूर्व नपा अध्यक्ष विपिन गौर, राजेंद्र राठौर, शांति समिति के वरिष्ठ सदस्य मनमोहनसिंह चावला, सिराजुद्दीन शेख, मनोज रघुवंशी, नवनीत भंडारी, सुनील शर्मा, अजीजुद्दीन शेख, अलताफ आजाद सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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अनुमति किसी को नहीं, आयोजन होने पर होगी वीडियोग्राफी
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कलेक्टर श्री डाड ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिना अनुमति के यदि कोई रैली या सभा का आयोजन होता है, तो वीडियोग्राफी कराई जाएगी और एक-एक व्यक्ति पर कार्यवाही निश्चित तौर पर होगी। इसके लिए अलग से फोर्स भी बुलवाई जाएगी। भारत सुरक्षा मंच के प्रतिनिधि ओम पाटीदार ने कहा कि वे भी शहर में शांति, अमन चाहते है। फिलहाल वे कोई आश्वासन नहीं दे पाएंगे, लेकिन पुनः विचार जरूर करेंगे। पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पांडेय ने कहा कि अनुमति के बावजूद भी कोई आयोजन होता है, तो शहर की फिजा नहीं बदलने देंगे और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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